एमपी में 20 फीसदी सस्ती होगी अंग्रेजी शराब, एयरपोर्ट और सुपर मार्केट में भी वाइन… जानिए शिवराज की नई आबकारी नीति में क्या-क्या है

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एमपी में 20 फीसदी सस्ती होगी अंग्रेजी शराब, एयरपोर्ट और सुपर मार्केट में भी वाइन… जानिए शिवराज की नई आबकारी नीति में क्या-क्या है

एमपी में 20 फीसदी सस्ती होगी अंग्रेजी शराब, एयरपोर्ट और सुपर मार्केट में भी वाइन… जानिए शिवराज की नई आबकारी नीति में क्या-क्या है

भोपाल
एमपी (Madhya Pradesh News) में पूर्व सीएम उमा भारती लगातार शराबबंदी की मांग कर रही थी। वहीं, शिवराज सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति लेकर आई है। एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। इस नीति के लागू होने के बाद एमपी में अंग्रेजी और देसी शराब की बोतलों पर जो एमआरपी होगी, उस पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। यह पूरी कवायद शराब की खपत बढ़ाने को लेकर है, जिससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिल सके।


इसके साथ ही नई आबकारी नीति लागू होने पर लोगों को होम बार का लाइसेंस भी मिलेगा। प्रदेश में जिनकी आय एक करोड़ रुपये सलाना है, उन्हें सरकार 50 हजार रुपये की फीस पर होम बार का लाइसेंस देगी। वहीं, सरकार की तरफ से नई आबकारी नीति को लेकर कहा गया है कि इससे प्रदेश में गैर-कानूनी, अमानक शराब निर्माण, बिक्री और राजस्व की क्षति को रोकने के लिए ई-आबकारी सिस्टम लागू किया जा रहा है।

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मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को मंजूरी दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में अंग्रेजी शराब 20 फीसदी तक सस्ती हो जाएगी।

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ये हैं खास बातें
1. मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20 फीसदी की कमी लाकर व्यावहारिक स्तर पर लाया जा सकेगा।
2. सभी जिलों की देसी या विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जा सकेगा।
3. समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट शॉप होंगी, जिससे अवैध मदिरा बिक्री की स्थितियां नहीं बनेंगी।
4. प्रदेश में किसानों की तरफ उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर ड्यूटी नहीं होगी।
5. देसी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य जिलेवार निविदा बुलाई जा सकेगी। इस साल टेट्रा पैकिंग की दर भी बुलाई जा सकेगी।
6. राजस्व की क्षति रोकने के लिए ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी। इसमें मदिरा का ट्रेक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनिंग वैधता का परीक्षण आसान होगा।

हेरिटेज मदिरा नीति क्या है
1. महुआ फूल से बनी मदिरा की पायलट परियोजना की अनुमति दी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल की उप समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
2. 2022-23 में नए बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन की तरफ से निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जाएगी।
3. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड की तरफ से संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों सरल प्रक्रियाओं के आधार पर लाइसेंस दिए जाएंगे।
4. सभी एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा।
5. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे।
6. इंदौर और भोपाल में माइक्रो बेवरीज खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन पर्यावरण, विद्युत विभागों और नगर निगम का अनापत्तिल प्रमाण पत्र जरूरी होगा।

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