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उदयपुर में ठेला संचालक को भी लेना होगा लाइसेंस: नगर निगम में लाइसेंस दरें जारी, नहीं लिया तो प्रतिदिन लगेगी पेनल्टी, शुल्क 8 रुपए प्रतिवर्ष – Udaipur News

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उदयपुर में ठेला संचालक को भी लेना होगा लाइसेंस:  नगर निगम में लाइसेंस दरें जारी, नहीं लिया तो प्रतिदिन लगेगी पेनल्टी, शुल्क 8 रुपए प्रतिवर्ष – Udaipur News

उदयपुर में ठेला संचालक को भी लेना होगा लाइसेंस: नगर निगम में लाइसेंस दरें जारी, नहीं लिया तो प्रतिदिन लगेगी पेनल्टी, शुल्क 8 रुपए प्रतिवर्ष – Udaipur News

निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारियों को अब प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क तय समय में जमा कर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उदयपुर में नगर निगम ने खाद्य पदार्थों की बिक्री, होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ठेला, किराना, डेयरी, पान, शीतल पेय सहित विभिन्न व्यवसायों के लिए उपनियम-2015 के तहत निर्धारित लाइसेंस शुल्क की सूची जारी कर दी है। निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले सभी व्या

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आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। निगम द्वारा जारी नवीनतम शुल्क सूची के अनुसार ही शुल्क स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा नहीं करने पर प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी वसूली जाएगी।

आयुक्त के अनुसार नवीनीकरण के लिए आवेदन फॉर्म के साथ रजिस्ट्री, किराया चिट्ठी, पट्टा, नामांतरण पत्र, गिरवी नामा (अटेस्टेड), लाइट बिल, भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन (व्यावसायिक) आदेश, भवन या दुकान का नक्शा (ब्लू प्रिंट), झील किनारे स्थित प्रतिष्ठानों के लिए पर्यावरण विभाग की एनओसी, नगरीय विकास शुल्क रसीद, स्थल के दो फोटो, फायर एनओसी तथा रेस्टोरेंट के लिए ग्रीस चेंबर के फोटो जमा कराने होंगे। निगम आयुक्त ने व्यापारी वर्ग से अपील की है कि निर्धारित शुल्क समय पर जमा कर किसी भी प्रकार की असुविधा व दंड से बचें।

मुख्य दरें (प्रतिवर्ष)

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  • होटल : 7 स्टार 1.50 लाख, 5 स्टार 1 लाख, 4 स्टार 75 हजार, 3 स्टार 50 हजार, 2 स्टार 25 हजार तथा 1 स्टार 15 हजार रुपए। वहीं, ए श्रेणी होटल का 15, बी श्रेणी का 10 तथा सी श्रेणी का 05 हजार रुपए तय किया गया है।
  • रेस्टोरेंट (एबीसी श्रेणी) : ए-20,000 तक (क्षमता अनुसार), बी-11000 तथा सी-2500 तक।
  • डेयरी (एबीसी श्रेणी) : ए-3000, बी-11000 तथा सी-2500 तक।
  • बेकरी : 2000 तथा आइसक्रीम या शीत पेय : 2000-3000 तक।
  • पान : 300, किराना : 250, जनरल स्टोर : 250।
  • फल-सब्जी : 250, फलों या गन्ने का रस : 500 रुपए।
  • मोबाइल वैन रेस्टोरेंट : 2000, मिनरल वाटर उत्पादक विक्रय : 3000 तक।
  • ठेला : 8 रुपए प्रतिवर्ष।
  • ब्यूटीपार्लर : 1000, जिम : 2000, स्वीमिंग पूल : 1000

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