आज से ATM पर नए नियम हो गए हैं लागू, ऐसा हुआ तो लगेंगे चार्जेज, देना होगा जीएसटी भी, पूरी डिटेल

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आज से ATM पर नए नियम हो गए हैं लागू, ऐसा हुआ तो लगेंगे चार्जेज, देना होगा जीएसटी भी, पूरी डिटेल

आज से ATM पर नए नियम हो गए हैं लागू, ऐसा हुआ तो लगेंगे चार्जेज, देना होगा जीएसटी भी, पूरी डिटेल

नई दिल्ली: देश में हर महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं। आज से मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। मई महीने की पहली तारीख से कई चेंजेज हो चुके हैं। ये सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। इन चेंजेज में जीएसटी के नियमों से लेकर एटीएम ट्रांजेक्शन आदि कई चीजें शामिल हैं। अब कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी होने के सात दिनों के अंदर उसे आईआरपी पर अपलोड करना होगा। PNB के एटीएम ट्रांजैक्शन फेल पर भी आज से चार्ज लगेगा। ब्रोकर्स ग्राहकों के पैसे से बैंक गारंटी नहीं ले सकेंगे। वहीं टाटा और आउडी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया। आइए आपको बताते हैं आज से हुए बदलावों के बारे में।

ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर लगेगा चार्ज

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। अगर किसी पीएनबी ग्राहक के अकाउंट में पैसे नहीं है और वह एटीएम से ट्रांजेक्शन करता है और वह फेल हो जाता है तो बैंक इस ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूलेगा। ऐसे ट्रांजेक्शन पर 10 रुपये और GST अलग से लगेगा। बैंक की तरफ से ग्राहकों को मेसेज भेजकर इस संबंध में सूचना दी गई है। इसके अलावा बैंक की वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। यह नियम 1 मई 2023 से लागू हो रहा है।

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टाटा मोटर्स ने फिर बढ़ाए कारों के दाम

बिक्री के मामले में इस वक्त देश की नंबर-3 कार कंपनी टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि वो अपनी सभी कार और उनके मॉडल्स पर दाम बढ़ाने वाली है। कंपनी अपने सभी मॉडल्स पर 0.6 फीसदी तक दाम बढ़ा रही है। इस साल दूसरी बार टाटा ने दाम बढ़ाए हैं। आउडी भी अपनी गाड़ियों के दामों में बढ़ोतरी करने जा रही है। लग्जरी एसयूवी Q3 और Q3 Sportback की कीमतों में 1 लाख रुपये तक का इजाफा होगा। ऑडी Q8 सेलिब्रेशन, ऑडी RS5 और ऑडी S5 की कीमतों में 4 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।

ग्राहकों के पैसे से नई बैंक गारंटी नहीं ले पाएंगे ब्रोकर

ब्रोकर्स अपनी जरूरत के हिसाब से निवेशकों के फंड्स को बैंक के पास गारंटी के लिए रख देते थे और ऐसे में आम निवेशकों के पैसों का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती थी। लेकिन 1 मई से ब्रोकर्स ऐसा नहीं कर सकेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने एक हालिया सर्कुलर में यह आदेश जारी किया है कि स्टॉक ब्रोकरों और क्लीयरिंग मेंबर्स अब क्लाइंट्स के पैसों को गारंटी के रूप में बैंकों के पास गिरवी नहीं रख सकते हैं। अभी जो मौजूदा बैंक गारंटी है, वह 30 सितंबर तक निरस्त हो जाएगी।

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7 दिन में अपलोड करनी होगी रसीद

जिन कंपनियों का कुल कारोबार 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है, उनको अब एक मई से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी रसीद जारी होने के 7 दिनों के भीतर उसे इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी आईआरपी (IRP) पर अपलोड करना होगा। अभी तक ऐसी कोई डेडलाइन नहीं थी। जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तय टर्नओवर के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स को सात दिन से ज्यादा पुराने इनवॉइस को अपलोड करने की रिपोर्ट करने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा ना करने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी (ITC) का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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