अब बर्थ-डे में गिफ्ट लेकर नहीं जाएंगे नेताजी, यह है कारण | mp local body election 2022 Guidelines for leaders in code of conduct | Patrika News h3>
संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं
बिना संपत्ति स्वामी की अनुमति के दीवारों या उसकी संपत्ति पर उम्मीवारी का प्रचार-प्रसार करना आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। ऐसा करने पर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। ध्यान रखें किसी की दीवार पर नारे लिखने, पोस्टर, बैनर टांगने जैसे कार्य न करें। इसके लिए प्रशासन ने एक दस्ता नियुक्त किया गया, जो निगरानी रखे हुए हैं।
अनाधिकृत पोस्टर-कटआउट न लगाएं
आयोग ने प्रचार-प्रसार के लिए उम्मीदवार के लिए विज्ञापन नीति तय की है। इसके अनुसार ही काम करें। अनाधिकृत पोस्टर, कटआउट नहीं लगाएं। आम जन की भावनाओं को आहत करने या लोगों में असंतोष पैदाकर लोक न्यूसेंस जैसे प्रचार-प्रसार की शिकायत होने पर भी आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई होगी। नियम से ज्यादा मिलने पर राशि खर्च में जोड़ी जाएगी।
बगैर अनुमति पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई
चुनाव के दौरान बगैर अनुमति दीवारों पर नारे लिखने, पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्रारा शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर बगैर अनुमति नारे लिखने, पोस्टर-बैनर चिपकाने से रोकने के लिए लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता गठित किया है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में इस दस्ते में स्थानीय निकाय एवं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
पेड न्यूज पर निगरानी
आम तौर पर उम्मीदवार अपने समर्थन में विभिन्न मीडिया में खबर प्रसारित-प्रचारित करने का काम करते हैं। यह कार्य पेड न्यूज की श्रेणी में आ सकता है। साबित होने पर इसका खर्च जुड़ सकता है। इसके अलावा यदि मतदाता को भ्रमित-प्रलोभित करने वाली जानकारी हुई तो आचार संहिता के उल्लंघन में यह भी शामिल हो सकता है। उम्मीदवार को चाहिए, किसी भी तरह का विज्ञापन, कार्यक्रम अनुमति लेकर प्रचारित-प्रसारित करे। जल्द ही इसके लिए अलग-अलग स्तर की कमेटियां तय होंगी।
आम आदमी यहां कर सकेंगे शिकायत
प्रशासन ने चुनाव संबंधित शिकायत के लिए एक सेल का गठन किया है। यह 24 घंटे कार्यरत है। यहां पर टेलीफोन, वाट्सऐप तथा ई-मेल से शिकायत कर सकते हैं। नगर निगम के लिए 0731-2994305 तथा पंचायत के लिए 0731-2471176 टेलीफोन नबंर है। नगरीय निकाय के लिए ई-मेल आइडी ind. nagariyelection. [email protected] तथा पंचायत के लिए ind. [email protected] है।
इसी तरह नगरीय निकाय के संबंध में वाट्सऐप नंबर 93294-39082 और पंचायत के वाट्सऐप नंबर 62682-70704 है।
संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं
बिना संपत्ति स्वामी की अनुमति के दीवारों या उसकी संपत्ति पर उम्मीवारी का प्रचार-प्रसार करना आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। ऐसा करने पर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। ध्यान रखें किसी की दीवार पर नारे लिखने, पोस्टर, बैनर टांगने जैसे कार्य न करें। इसके लिए प्रशासन ने एक दस्ता नियुक्त किया गया, जो निगरानी रखे हुए हैं।
अनाधिकृत पोस्टर-कटआउट न लगाएं
आयोग ने प्रचार-प्रसार के लिए उम्मीदवार के लिए विज्ञापन नीति तय की है। इसके अनुसार ही काम करें। अनाधिकृत पोस्टर, कटआउट नहीं लगाएं। आम जन की भावनाओं को आहत करने या लोगों में असंतोष पैदाकर लोक न्यूसेंस जैसे प्रचार-प्रसार की शिकायत होने पर भी आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई होगी। नियम से ज्यादा मिलने पर राशि खर्च में जोड़ी जाएगी।
बगैर अनुमति पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई
चुनाव के दौरान बगैर अनुमति दीवारों पर नारे लिखने, पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्रारा शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर बगैर अनुमति नारे लिखने, पोस्टर-बैनर चिपकाने से रोकने के लिए लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता गठित किया है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में इस दस्ते में स्थानीय निकाय एवं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
पेड न्यूज पर निगरानी
आम तौर पर उम्मीदवार अपने समर्थन में विभिन्न मीडिया में खबर प्रसारित-प्रचारित करने का काम करते हैं। यह कार्य पेड न्यूज की श्रेणी में आ सकता है। साबित होने पर इसका खर्च जुड़ सकता है। इसके अलावा यदि मतदाता को भ्रमित-प्रलोभित करने वाली जानकारी हुई तो आचार संहिता के उल्लंघन में यह भी शामिल हो सकता है। उम्मीदवार को चाहिए, किसी भी तरह का विज्ञापन, कार्यक्रम अनुमति लेकर प्रचारित-प्रसारित करे। जल्द ही इसके लिए अलग-अलग स्तर की कमेटियां तय होंगी।
आम आदमी यहां कर सकेंगे शिकायत
प्रशासन ने चुनाव संबंधित शिकायत के लिए एक सेल का गठन किया है। यह 24 घंटे कार्यरत है। यहां पर टेलीफोन, वाट्सऐप तथा ई-मेल से शिकायत कर सकते हैं। नगर निगम के लिए 0731-2994305 तथा पंचायत के लिए 0731-2471176 टेलीफोन नबंर है। नगरीय निकाय के लिए ई-मेल आइडी ind. nagariyelection. [email protected] तथा पंचायत के लिए ind. [email protected] है।
इसी तरह नगरीय निकाय के संबंध में वाट्सऐप नंबर 93294-39082 और पंचायत के वाट्सऐप नंबर 62682-70704 है।