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ट्रांजैक्‍शन फेल होने पर अब बैंक देगा पेनाल्टी, जान लें कैसे?

(फोटो: IANS)

इंटरनेट के इस दौर में हम लगभग सभी काम अब ऑनलाइन करने लगे हैं। किसी को भी पैसे भेजने हो तो हम उसे बस मिनटों में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाता है। या हम जिसे पै…

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आपकी इस परेशांनी को हल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसको लेकर नए नियम बनाए हैं। ऐसी स्थिति में कस्टमर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए टर्नअराउंड टाइम का फॉर्मेट तैयार किया और फेल्ड ट्रांजैक…

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इन नियमों के तहत ATM से पैसा निकालते समय यदि खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन कैश नहीं निकला तो ट्रांजैक्शन के बाद से 5 दिन में अकाउंट में पैसा लौटाना होगा। 5 दिनों के बाद होने वाली देरी के लिए 100 रुपय…

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इसके अलावा अगर डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड ट्रांसफर अगर फेल हो जाता है और राशि कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया है और दूसरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है, तो उस बैंक या वित्तीय संस्थानों को ट…

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और वहीं अगर डेबिट कार्ड से प्वाइंट ऑफ सेल मशीन पर ट्रांजैक्‍शन नहीं हुआ यानी कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन दुकानदार के पीओएस लोकेशन पर चार्ज स्लिप जेनरेट नहीं हुई तो कस्टमर को ट्रांजैक्‍शन वाल…

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