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रेयान स्कूल मर्डर केस: अदालत ने ख़ारिज की 16 वर्षीय आरोपी की जमानत याचिका

(फोटो: IANS)

रेयान इंटरनेशनल स्कूल मर्डर केस में आज गुड़गांव की एक अदालत ने 16 वर्षीय कथित तौर पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. बीते शनिवार को एडिशनल सेशन जज जसबीर सिंह कुल्लू ने…

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बता दें की अदालत में हाल ही में आरोपी द्वारा दायर की गई जमानत याचिका के संबंध में सुनवाई हो रही थी जिसमें आरोपी के वकील ने यह दलील दी थी की पुलिस ने मामले की चार्ज-शीट दा…

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इसके जवाब में सीबीआई के वकील ने कहा की चूँकि आरोपी को अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत व्यस्क घोषित किया जा चूका है इसलिए अब आरोपी पर सीआरपीसी की धाराएं लागू होंगी और…

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आज आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि उक्त आरोपी एक व्यस्क है और उसपर सीआरपीसी की धाराएं लागू होंगी तथा चार्ज-शीट कानूनन वैध है.

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आपको बता दें की रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मर्डर केस में 7 वर्षीय प्रद्युमन की गला रेत कर उसके ही स्कूल के वाशरूम में हत्या कर दी गयी थी. शुरुवाती तफ़्तीश में गुडगाँव पुलिस…

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आपको बता दें कि अगर आरोपी को अदालत हत्या का दोषी पाती है तो उसे 21 वर्ष का होने तक बाल सुधार गृह भेज जायेगा, जिसके पश्चात उसे या तो जेल भेजा जा सकता है या ज़मानत मिल सकती…

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