Breaking News Hindi

नहीं लगाई नई एमआरपी तो जाना पड़ेगा जेल ।

(फोटो: IANS)

अगर बचे हुए पुराने माल पर जीएसटी लागू होने के बाद नई एमआरपी का स्टिकर नहीं लगाया, तो जेल की सजा समेत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मैन…

(फोटो: IANS)

सरकार ने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कंपनियों को 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। कंपनियों से कहा गया है कि वे बचे हुए माल पर पुरानी कीमत के बराबर में ही संशोधित एमआरपी के स्टिकर लगाएं। इससे ग्राह…

(फोटो: IANS)

मंत्रालय ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए एक समिति बनाई है। साथ ही हेल्पलाइन की संख्या को 14 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। पासवान ने कहा कि जीएसटी लागू करने को लेकर शुरुआती अड़चनें आ रही हैं…

(फोटो: IANS)

कुछ बड़ी कंपनियों ने कहा था कि पैकेट पर लिखे एमआरपी के अलावा कोई प्रिंटिंग और स्टैंप लगाना गैरकानूनी है और ऐसा करना उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा होने वाला है क्योंकि उनके पास बहुत माल पड़ा है। इसके बा…

(फोटो: IANS)

रामविलास पासवान ने कहा, 'हम इंस्पेक्टर राज नहीं चाहते, लेकिन जो बात कानूनी रूप से सही है वह उन्हें मानना पड़ेगी। कंपनियां एक बार में पूरा पुराना सामान डिस्ट्रिब्यूट नहीं कर देंगी। वे अपने कुछ बैच पर न…

(फोटो: IANS)

अधिकारियों ने कहा कि कंपनियां जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले रही हैं। इससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई है और इसीलिए उन्हें ग्राहकों को भी इसका फायदा देना होगा।

(फोटो: IANS)

पूरी खबर News4Social पर पढ़ें

(फोटो: IANS)
पूरी खबर पढ़ें →