महाराष्ट्र

दवा पर भ्रामक दावा: सिप्ला फार्मा के पुणे स्थित C&F लाइसेंस पर महाराष्ट्र FDA की बड़ी कार्रवाई

(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दवा की पैकेजिंग पर नियमों के उल्लंघन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, प्रशासन ने सिप्ला फार्मा…

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लाइसेंस रद्द करने का यह आदेश 27 अगस्त, 2026 से प्रभावी होगा। FDA ने यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और दवाओं के कानूनी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।

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यह कार्रवाई पुणे जिले के वडकी में स्थित सिप्ला के मुख्य गोदाम पर जून 2026 के आसपास हुए एक निरीक्षण के बाद शुरू हुई। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि 'रिएक्टिन प्लस टैब…

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रिएक्टिन प्लस एक शेड्यूल-एच दवा है, जिसे सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही बेचा जा सकता है। FDA के मुताबिक, इस तरह का विज्ञापन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1…

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इस अनियमितता के कारण विभाग ने कंपनी के ₹11.19 लाख मूल्य के स्टॉक को जब्त कर लिया था। FDA का मानना है कि ऐसे दावों से लोगों में बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेने (सेल्फ-मेडिके…

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इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सिप्ला को बाजार से इस 'मिसब्रांडेड' दवा का पूरा स्टॉक वापस मंगाने (री-कॉल) का निर्देश दिया था। हालांकि, जांच में यह बात सामने आई कि कंपनी…

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