झारखंड में वन विभाग में अधिकारियों की कमी के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में खाली पड़े अध्यक्ष और सदस्यों के पद…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया…
दरअसल, यह पूरा मामला वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को लेकर अदालत द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी के वकीलों, संजय पिपरवाल…
इस जानकारी के बाद ही खंडपीठ ने सरकार से जेपीएससी में रिक्त पदों को भरने की समय-सीमा बताने को कहा। अदालत का मानना है कि वन विभाग में खाली पदों को भरने के लिए आयोग का सुचार…
जेपीएससी की ओर से अदालत को यह भी बताया गया था कि वन विभाग में भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। एसीएफ और आरएफओ पदों के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं पूरी करा…
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