देश

झारखंड: बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की सख़्ती, सरकार को दुकानदार को ₹5.25 लाख मुआवजा देने का आदेश

(फोटो: IANS)

झारखंड में बिना कानूनी प्रक्रिया के एक दुकान पर बुलडोजर चलाने के मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने प्रशासन की कार्रवाई को 'सरकारी शक्ति का ग…

(फोटो: IANS)

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने चतरा के उपायुक्त (DC) को एक सप्ताह क…

(फोटो: IANS)

यह मामला चतरा निवासी राजेंद्र प्रसाद साहू उर्फ राजेंद्र प्रसाद शौंडिक की दुकान से जुड़ा है, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। साहू ने 2011 में हाईकोर्ट में या…

(फोटो: IANS)

सरकार ने छह सप्ताह में मुआवजा देने के बजाय एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, जिसके बाद दुकानदार ने भी अवमानना याचिका लगाई। सुनवाई के दौरान सरकार ने दावा किया कि…

(फोटो: IANS)

हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए सरकार की दलीलें खारिज कर दीं कि 13 साल तक चले मुकदमे में सरकार कोई सबूत पेश नहीं कर सकी और अब अंतिम चरण में नए दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा…

(फोटो: IANS)

पूरी खबर News4Social पर पढ़ें

(फोटो: IANS)
पूरी खबर पढ़ें →