आये दिन हम अक्सर सड़को पर जाते हुए देखते हैं कि पुलिस बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों या औरों को भी रोकती है और उनसे पूछताछ करती है। कभी कभी चार पहिया वाहनों को पुलिस के द्वा…
सबसे पहले तो ये जान लेते है कि चालान (Police & Traffic Challan) कितने तरह के होते है:
इनका भुगतान पुलिस द्वारा उसी समय सरकारी शुल्क लेकर किया जाता है, जिसकी रसीद भी पुलिस द्वारा चालान के साथ दी जाती है। इसके भुगतान के लिए कही जाने कि जरुरत नहीं पड़ती है।
पुलिस जब किसी वाहन को रोकती है और वह वाहन नहीं रुकता है तो पुलिस उसकी रजिस्ट्रेशन नोट करके उसके पते पर भिजवा देती है । ऐसी को नोटिस चालान कहा जाता है।
इसका चालान पुलिस द्वारा काटकर चालनकर्ता को दिया जाता है जिसका भुगतान चालनकर्ता कोर्ट में करता है।
पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के तहत चालान काटती है।
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें