सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ Direct tax की बात कर रहें हैं. indirect Tax का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि Indirect Tax अब GST Council के अंतर्गत आता है. अगर आपकी आय 5 लाख तक है तो आपको न…
अब नई और पुरानी कर व्यवस्था का स्लैब देखते हैं. सरकार ने कहा है कि आप नई या पुरानी जो भी दरें पसंद हो उसी के अनुसार आप tax दें सकते हैं. आप सोच रहें होगें नई दरें कम है तो पुरानी दरों से tax कौन देगा…
चलो पहले इसको ही जानते हैं…. सरकार वेतन भोगी श्रेणी के लोगों को tax बचाने के लिए कुछ अवसर प्रदान करती है. जैसे - पांच साल के बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, होम लोन के मूलधन पर टैक्स छूट , राष्ट्रीय पेंशन योजना…
अब बात करते हैं Tax दरों कि - मान लो अगर आपकी कमाई 15 लाख रूपए है, तो देखते है पुरानी दर से आपको कितना tax लगेगा. पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार 15 लाख पर tax. इसमें हमने surcharge नहीं जोड़ा है. surcha…
यह भी पढ़ें: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट अगर आपकी कमाई 15 लाख है तो पहले 2.5 लाख पर छूट , अगले 2.5 लाख पर 5 % के हिसाब से 12,500 रूपए. अगले 2.5 लाख पर 10% के हिसाब से 25,000 रूपए.अगले…
नई दरों के स्लैब से आयकर में छूट के तरीके तलाशने के लिए अब किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होगी. इस नई व्यवस्था में income tax Deductions के लगभग 70 तरीको को हटाकर कर व्यवस्था सरल कर दिया. अब नई दरों का न…
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