राजनीति

लोकतंत्र में चुनाव में कितने लोग चुनाव लड़ सकते हैं?

(फोटो: IANS)

भारत एक लोकतंत्र है, जहां लोग अपने नेताओं को इस उम्मीद के साथ वोट देते हैं कि नेता उनके जीवन को आसान बना देगा और विकास को बढ़ावा देगा। अक्सर, उस अपेक्षा को धोखा दिया जाता है, और कुछ के लिए, यह चीजों क…

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संविधान का अनुच्छेद 84 (बी) कहता है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। विधान सभाओं के उम्मीदवार के लिए एक समान प्रावधान मौजूद है।

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उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 (डी) किसी व्यक्ति को तब तक चुनाव लड़ने से मना करती है जब तक कि वह किस…

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लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम

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चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए lवह पागल या दिवालिया ना हो lकिसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए l

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निर्दलीय को मिलाकर बहुत लोग चुनाव लड़ सकते हैं पर इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग का होता है।

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