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न्यू ईयर पर हुल्लड़ की इजाजत नहीं, शराब बैन, धारा 144 लागू

(फोटो: IANS)

राजधानी आसपास स्थित वाटर फॉल्स से लेकर रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, पार्क, पिकनिक स्पॉट आदि में नये साल में हुल्लड़ करने वालों की खैर नहीं। सभी जगहों में शराब का सेवन पूरी तरह से बैन होगा। शराब की बिक्री प…

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अवैध रूप से शराब बेचने या पीने वालों पर नजर रहेगी। पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाये जाने पर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। राजधानी में डीएम कौशल राज शर्मा ने धारा 144 ला…

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साथ ही प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए साल पर पार्टी आदि के जो भी लाइसेंस जारी किए जाएं, उन पर भी निगरानी रखी जाए। प्रशासन ने बिना अनुमति पार्टी करने वालों पर इस बार सख्त कार्रवाई क…

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प्रशासन की ओर से शहर के सभी क्लब, होटल, रेस्तरां और रिसोर्ट संचालकों को निर्देश हैं कि बिना अनुमति पार्टियों का आयोजन नही किया जाएगा। अगर कहीं पर भी इस तरह की पार्टी होती पाई गई तो फिर जुर्माने के साथ…

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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर का शोर दस बजे के बाद प्रतिबंधित होगा। आबकारी विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि न्यू ईयर पार्टी की आड़ में तमाम लोग ओकेजनल…

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नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी संस्था, फार्म हाउसों, क्लबों, होटलों रिजार्टस के स्वामी, प्रबन्धक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियम विरूद्ध शराब को प्रोत्साहन, अश्लीलता का प्रदर्शन व प्रोत्साहन एवं…

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