भारत में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों को और सरल बना दिया है। अब FPI अपने KYC दस्तावेजों को विदेशों में ही क…
पहले यह सुविधा सिर्फ अनिवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को ही मिलती थी, लेकिन अब FPI भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसका मतलब है कि अब विदेशी निवेशकों को अ…
RBI के नियमों के मुताबिक, कुछ खास अधिकारी ही इन दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत होंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
भारत में रजिस्टर्ड कमर्शियल बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकारी।
ऐसे विदेशी बैंकों के अधिकारी, जिनके साथ भारतीय बैंकों के कारोबारी संबंध हैं।
विदेश में मौजूद नोटरी पब्लिक, कोर्ट मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश।
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