महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर परमिट होगा रद्द

(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र में अब ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने के लिए ड्राइवरों को मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान होना ज़रूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का पालन…

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यह कदम राज्य में मराठी को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा मिलने के बाद उठाया गया है। मंत्री सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र हमेशा से देश भर के लोगों का रोजगार के लिए स्वागत करता आय…

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अभियान के तहत, जिन ड्राइवरों में मराठी भाषा के बुनियादी कौशल की कमी पाई जाएगी, उन्हें पहले इसे सीखने के लिए एक महीने का नोटिस दिया जाएगा। अगर वे फिर भी भाषा सीखने में असफ…

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लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी हुई सख्त

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सरकार ने नए परमिट जारी करने की प्रक्रिया को भी कड़ा कर दिया है। अब परिवहन प्राधिकरण (RTO) नए आवेदकों को बैज या लाइसेंस देने से पहले उनकी मराठी की व्यावहारिक जानकारी की जा…

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भाषा के नियम को सख्ती से लागू करने के साथ-साथ, मंत्री सरनाईक ने आनंद दिघे कॉर्पोरेशन के तहत ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर दिया…

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