इकोनॉमी

निर्यातकों के लिए बड़ी सहूलियत: दो अहम योजनाओं में अब कागज़ी चालान जमा करने की ज़रूरत नहीं

(फोटो: IANS)

केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए व्यापार करने की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब एडवांस ऑथराइजेशन (AA) और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (EPCG) जै…

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यह नई व्यवस्था 1 अगस्त, 2026 या उसके बाद किए गए किसी भी स्वैच्छिक ड्यूटी भुगतान पर लागू होगी। पहले, निर्यातकों को इन योजनाओं के तहत अपना दायित्व पूरा करने के बाद क्लोजर आ…

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वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि कस्टम्स और आइसगेट (ICEGATE) से मिलने वाले ड्यूटी भुगतान के डेटा को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया…

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स्वचालित सत्यापन: भुगतान की प्रमाणिक जांच अब सीधे संबंधित प्राधिकरण के साथ डिजिटल रूप से हो जाएगी, जिससे मैन्युअल जांच की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।

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पारदर्शिता: भुगतान से जुड़ी प्रमाणित जानकारी अब निर्यातकों को DGFT के ग्राहक पोर्टल पर भी दिखेगी। इससे वे आवेदन से पहले ही यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका भुगतान सही जगह द…

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तेज प्रक्रिया: यही प्रमाणित रिकॉर्ड DGFT के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी उपलब्ध होगा, जिससे आवेदनों का निपटारा जल्दी होगा और अनावश्यक पत्राचार में कमी आएगी।

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