समाज

सवाल 75- गिरफ़्तारी से सम्बंधित पुलिस और आरोपी के क्या है अधिकार?

(फोटो: IANS)

एक खुशहाल समाज के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। भारतीय संविधान में यह कार्य पुलिस महकमें को दिया गया है उसके बाद जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसे न्यायालय द्वारा समाधान निकाला जायेगा।

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आज भी लगभग हर आदमी कोई न कोई छोटा मोटा अपराध जाने अनजाने में करते हैं। चाहे वह भ्रष्टाचार से सम्बंधित हो या हिंसा से सम्बंधित हर जगह व्यक्ति जरूर उलझता है। पुलिस चाहे तो अपराध कर रहें व्यक्ति को वहीं…

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किसी व्यक्ति के संज्ञेय अपराध करने, कोई विश्वसनीय शिकायत मिलने या फिर पुख्ता जानकारी पर पुलिस संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है।

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किसी व्यक्ति के अपराधी होने, उसके पास से चोरी की प्रापर्टी बरामद होने, किसी अपराध में लिप्त पाए जाने पर गिरफ्तारी हो सकती है।

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किसी पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य से रोकने, किसी चेकिंग से बचने पर भी पुलिस शक के तौर पर गिरफ्तारी कर सकती है।

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गिरफ्तार व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है वह पूछताछ के दौरान अपने पसंद के वकील से मिल सकता है।

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