अभी तक लोग ट्रैफिक रूल तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने से परेशान थे अब दिल्ली वाले और परेशान होने जा रहे हैं। क्योकि दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट के यात्रा…
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में 1,500 रुपये तक का जुर्माना है। यह नियम 1 सितंबर से दिल्ली में लागू किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी इसकी सूचना नहीं है। चूंकि अधिनियम…
जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में पास या टिकट के बिना यात्रा करने के लिए जुर्माना 500 रुपये था, डीटीसी ने इसे 200 रुपये तय किया था। डीटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि अधिनियम…
“हमें अभी तक दिल्ली सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला है। हम इस राशि को कंपाउंडेबल फीस कह रहे हैं। अगर कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो कंपाउंडेबल फीस…
बिना टिकट यात्रा करना डीटीसी के लिए राजस्व हानि का एक प्रमुख स्रोत है। अनुमानों के अनुसार, डीटीसी बिना टिकट की वजह से एक दिन में कम से कम 1 करोड़ रुपये खो देता है। डीटीसी…
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