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रिश्वतखोरी में रेलवे के पूर्व इंजीनियर को 4 साल की सज़ा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

(फोटो: IANS)

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उत्तर मध्य रेलवे के एक पूर्व इंजीनियर को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। समाचार एजेंसी IA…

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यह मामला 27 मई 2016 को दर्ज की गई एक शिकायत के बाद सामने आया था। उस समय गिरिजेश कुमार गौड़ उत्तर प्रदेश के बांदा में सहायक मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर (ADSTE) के पद…

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गौड़ ने उसके 80,000 रुपये के बिलों को मंजूरी देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। ये बिल रेलवे के साथ अनुबंध के तहत लगाए गए ए…

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शिकायत मिलने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कार्रवाई की। एजेंसी ने 27 मई 2016 को एक जाल बिछाया और आरोपी गिरिजेश कुमार गौड़ को उनके घर पर 9,700 रुपये की रिश्वत लेते ह…

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जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 24 जून 2016 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने अब उन्हें दोषी ठहराते हुए यह सज़ा सुनाई है…

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