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सिंधु जल संधि: भारत ने मध्यस्थता अदालत के फैसले को फिर किया खारिज, कहा - वैधता नहीं मानते

(फोटो: IANS)

भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) पर एक तथाकथित मध्यस्थता अदालत (Court of Arbitration - CoA) द्वारा दिए गए फैसले को एक बार फिर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स…

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने इस निकाय को 'गैर-कानूनी' और 'तथाकथित' करार देते हुए कहा कि इसका गठन विश्व बैंक द्वारा संधि की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करक…

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भारत का शुरू से ही यह मानना रहा है कि इस मध्यस्थता अदालत का गठन सिंधु जल संधि का एक गंभीर उल्लंघन है। इसी आधार पर भारत ने कभी भी इस संस्था के कानूनी अस्तित्व को मान्यता न…

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मंत्रालय के मुताबिक, इस अदालत के वर्तमान या भविष्य के किसी भी फैसले का भारत द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने अपने इस रुख को भी दोहराय…

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भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संधि को…

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