केन्द्र की मोदी सरकार के संविधान की धारा 370 और अर्टिकल 35A को हटाने का ऐलान किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक बिल 2019 पेश किया, जिसके बाद देश की सिय…
1- सरकार ने तीन हिस्सों वाले जम्मू कश्मीर (जम्मू, कश्मीर, लद्दाख) को दो हिस्सों में ( जम्मू कश्मीर और लद्दाख) बांटा और दोनों केन्द्र शासित प्रदेश होंगे।
2- विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया। केन्द्र का शासन होगा।
3- जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता थी, एक भारत की और एक जम्मूू-कश्मीर की। धारा 370 के हटने के बाद सिर्फ एकल नागरिकता होगी।
4- जम्मू-कश्मीर का पहले अपना अलग झंडा होता था। मगर केन्द्र सरकार के फैसले के बाद तिरंगा झंडा ही राष्ट्रध्वज होगा।
5- राज्य में विधानसभा कार्यकाल का पहले 6 साल का होता था। अब भारत के दूसरे राज्यों की तरह वहां भी पांच साल का कार्यकाल होगा।
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