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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पर विश्लेषण | Supreme Court on reservation | SC-ST Promotion6:09 वीडियो · देश

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पर विश्लेषण | Supreme Court on reservation | SC-ST Promotion

📅 12 फ़रवरी 2020, 17:22 IST· ⏱ 6:09·News4Social वीडियो डेस्क

पदोन्नति में आरक्षण , इस मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं. बात करते हैं 1992 की. 16 नवंबर,1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में अनुच्छेद 16 (4) के तहत निर्णय देते हुए कहा कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था केवल मूल पद पर नियुक्ति तक ही सीमित है। इसका मतलब ये है कि आरक्षण का दायरा सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित है. और प्रमोशन में आरक्षण असंवैधानिक है। इसके साथ ही ये भी कहा कि SC/ST आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की जरुरत नहीं है. चलो अब ये भी देख लेते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है ? क्रीमी लेयर में सरकार तय करती है कि आपकी आय इतने से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं. क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ मिले या नहीं ये बहस का विषय रहा है. #reservation #supremecourt #promotion

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