VIDEO: राजस्थान में शादी में 250 लोगों की छूट, रात्रिकालीन कर्फ्यू भी हटा, संशोधित गाइडलाइन जारी | rajasthan New corona guidelines | Patrika News

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VIDEO: राजस्थान में शादी में 250 लोगों की छूट, रात्रिकालीन कर्फ्यू भी हटा, संशोधित गाइडलाइन जारी | rajasthan New corona guidelines | Patrika News

Corona Guidelines: राजस्थान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कोरोना की आंशिक संशोधित गाइड लाइन जारी की है, जिसमें शादी समारोह में 250 लोग शामिल हो सकेंगे।

जयपुर

Updated: February 04, 2022 01:10:45 pm

Corona Guidelines: राजस्थान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए गृह विभाग ने कोरोना की आंशिक संशोधित गाइड लाइन जारी की है, जिसमें शादी समारोह में 250 लोग शामिल हो सकेंगे। समारोह में कोविड प्रोटोकाॅल की पालना जरूरी रहेगी। साथ ही आयोजन की सूचना पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति भी दी गई है। प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा दिया गया है। प्रदेश में नई गाइड लाइन 5 फरवरी से लागू हो जाएगी। इसी प्रकार सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक समारोह में भी अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों को खोले जाने के साथ ही श्रद्धालु फूल माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री भी ले जा सकेंगे।

40 दिन में 7 बार जारी हुई गाइडलाइन
कोरोना को लेकर गहलोत सरकार पिछले 40 दिन में सातवीं बार गाइडलाइन जारी कर चुकी है । सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बाद 2 जनवरी और 5 जनवरी को गाइड लाइन जारी की गई थी। उसके बाद 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी करके वीकेंड कर्फ्यू और 12 वीं तक के स्कूलों के बंद करने की पाबंदी लगाई गई थी । उसके बाद 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी करके वीकेंड कर्फ्यू में कुछ चीजों को छूट दी गई थी और फिर 20 जनवरी को भी संशोधित गाइड लाइन जारी करके शादी समारोह में 100 लोगों की छूट दी गई है। अब 4 फरवरी को फिर से संशोधित गाइड लाइन जारी की गई है। जिसमें 250 लोगों की छूट दी गई है।

30 जनवरी को हटाया था वीकेंड कर्फ्यू
बतादें कि गत 30 जनवरी को वीकेंड कर्फ्यू हटाकर सरकार ने संशोधित आदेश जारी करते हुए लोगों को राहत दी थी। दरअसल इसकी एक वजह यह रही कि 30 जनवरी को बलिदान दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से कई जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए होने थे इसके चलते भी सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी किए।

गृह विभाग की ओर से जारी संशोधित गाइड लाइन में कहा गया कि प्रदेश में 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने आदेश जारी कर नगरीय क्षेत्रों में 30 जनवरी को लगने वाले जन अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक) को समाप्त कर दिया था। यानि रविवार को सभी व्यवसायी प्रतिष्ठान ,शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे।

मिली थी 100 लोगों की छूट
राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा होने के बाद सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करके कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी तो कई जगह छूट भी दी गई। गत 20 जनवरी को सरकार की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन में 50 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की छूट दी गई थी, जिसे बाद में संशोधित गाइडलाइन में दोगुना करते हुए 100 लोगों के आने की छूट दी गई। साथ ही बैंड बाजे वालों को इस संख्या से अलग रखा गया। अब लोगों की सीमा को 250 किया गया है।

इनकी पालना के भी मिले थे निर्देश
गृह विभाग की ओर से पूर्व में जारी गाइडलाइन के मुताबिक होटल एसोसिएशन और संचालकों को निर्देश दिए गए थे कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अगर कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त करना चाहता है तो संबंधित होटल संचालक को उस व्यक्ति को भुगतान वापस करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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