शनिवार, 7 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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उत्तर प्रदेश: सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है, जिससे अब यह 58 प्रतिशत से…

उत्तर प्रदेश: सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी
(फोटो: IANS)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है, जिससे अब यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले से राज्य के खजाने पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों की त्योहारी खुशियां बढ़ जाएंगी।

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शनिवार को जारी हुए शासनादेश के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों को नवंबर 2026 के वेतन के साथ मिलकर किया जाएगा। इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान वाले पदधारकों को भी मिलेगा।

बकाये (Arrears) का भुगतान कैसे होगा?

चूंकि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू की गई है, इसलिए कर्मचारियों को चार महीने (1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026) का एरियर भी मिलेगा। सरकार ने इसके भुगतान के लिए अलग-अलग नियम तय किए हैं:

  • जीपीएफ धारक: जो कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (GPF) के अंतर्गत आते हैं, उनके एरियर की राशि टैक्स काटने के बाद उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। यह रकम 1 नवंबर 2027 तक खाते में जमा रहेगी और विशेष परिस्थितियों में ही निकाली जा सकेगी।
  • एनपीएस धारक: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) वाले कर्मचारियों के लिए, एरियर की 10% राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जाएगी। सरकार भी नियोक्ता के तौर पर एरियर की 14% के बराबर राशि उनके खाते में जमा करेगी। बाकी 90% रकम पीपीएफ खाते में जमा होगी या राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) के रूप में दी जाएगी। अगर एनएससी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो यह राशि नकद दी जाएगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान

सरकार ने उन कर्मचारियों को विशेष राहत दी है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं या जल्द होने वाले हैं। शासनादेश के मुताबिक, जो कर्मचारी 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच रिटायर हो चुके हैं, या अगले छह महीनों में होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क

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