UP Nikay Election: हाई कोर्ट ने फिर लगाई यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब

131
UP Nikay Election: हाई कोर्ट ने फिर लगाई यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब

UP Nikay Election: हाई कोर्ट ने फिर लगाई यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की गतिविधियां तेज हैं। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को पूरा कराया गया है। वहीं, एक कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण रोस्टर पर विवाद गरमाया हुआ है। ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस दौरान सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा। सरकार को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इसी के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट में बुधवार को की सुनवाई पूरी होने तक इलेक्शन डेट जारी करने पर रोक लगाए रखने का आदेश दिया है। सोमवार को हाई कोर्ट ने मंगलवार तक इलेक्शन डेट घोषित किए जाने पर रोक लगाई थी।

यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए पिछले दिनों नगर विकास विभाग के स्तर पर वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। इस आरक्षण रोस्टर में ओबीसी रिजर्वेशन को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगा है। इससे संबंधित जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से सोमवार से इस केस पर सुनवाई शुरू हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू करने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव तारीखों के ऐलान पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस मामले में मंगलवार को दूसरे दिन सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया। इसके लिए बुधवार तक का समय दिया गया है। सरकार की ओर से जवाब दायर किए जाने के बाद हाई कोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश में निकाय चुनाव के आयोजन के लिए तारीखों के ऐलान से संबंधित आदेश जारी कर सकती है।

नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जारी रहेगी रोक


इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार तक जारी रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने का अनुरोध किया गया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर आज यानी मंगलवार तक अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।

राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News