बुधवार, 30 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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दिल्ली दंगा: उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने…

दिल्ली दंगा: उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
(फोटो: IANS)

साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक पिछले आदेश को ध्यान में रखते हुए सुनाया।

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जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्देश को देखते हुए वह फिलहाल जमानत नहीं दे सकते। उमर और शरजील ने इस याचिका के जरिए कड़कड़डूमा स्थित निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) के 4 जुलाई, 2026 के फैसले को चुनौती दी थी। यह तीसरी बार था जब उनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

ट्रायल कोर्ट ने भी अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के एक आदेश के आधार पर दिया था, जिसमें उन्हें तत्काल नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह विकल्प दिया था कि अगर मामले के गोपनीय गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं या फिर आदेश के एक साल बाद भी ट्रायल में देरी होती है, तो वे दोबारा निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पुलिस ने किया था जमानत का विरोध

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत का पुरजोर विरोध किया। पुलिस का आरोप है कि ये दोनों दिल्ली दंगों के 'मास्टरमाइंड' और 'कमांड अथॉरिटी' थे। पुलिस ने उनकी जमानत अर्जी को समय से पहले दायर किया गया और कानूनी रूप से गलत बताया था।

गौरतलब है कि शरजील इमाम को हाल ही में एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 4 से 10 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है, ताकि वह अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल हो सकें।

इनपुट: IANS

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News4Social क्राइम डेस्क

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