मेरे पास हैं बेगुनाही के सबूत : विजय माल्या

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भारतीय बैंको के कर्ज में डूबे और भगोड़े घोषित कारोबारी विजय माल्या को लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को 4 दिसम्बर तक जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

कोर्ट में पेशी पर जाते हुए 61 वर्षीय माल्या ने खुद पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि “मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मैंने किसी कोर्ट का अपमान नहीं किया। ये मेरी कानूनी जिम्मेदारी है और मई कानून का सम्मान करता हूँ। मेरे पास अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।” माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या भी लंदन कोर्ट पहुंचे थे।

भारतीय अधिकारीयों कि ओर से ब्रिटेन क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने मामले को अदालत में रखा था। मुख्य मजिस्ट्रेट अम्मा लूसी ने सुनवाई के बाद माल्या को 4 दिसम्बर तक जमानत दे दी। इससे पहले सीपीएस के अधिकारीयों ने सीबीआई ओर ईडी के अधिकारीयों के साथ मिलकर मामले कि पूरी जानकारी ली थी।

अधिकारीयों पर तंज कसा

विजय माल्या ने भारतीय अफसरों पर तंज कस्ते हुए कहा कि ” आप एक अरब पाउंड के सपने देखते रह सकते हैं, पर तथ्यों के बगैर कुछ साबित नहीं कर सकते ।” माल्या ने पिछले दिनों चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान स्टेडियम में दर्शको के ‘चोर-चोर’ चिल्लाने पर भी सफाई दी।

भारत में भगोड़ा
विजय माल्या पर एसबीआई सहित कई बैंको का करीब 9000 करोड़ रूपये का कर्ज ले कर भागने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ समन जारी कर उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है ।

माल्या के प्रत्यपर्ण को सभी कदम उठाए : वीके सिंह

विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने मंगलवार को कहा कि माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने के लिए उपयोगी कदम उठाए गए हैं, पर उसके प्रत्यर्पण के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती । उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण के उद्देश्य से दस्तावेज ब्रिटेन भेजे गए हैं । वे दस्तावेजों का परिक्षण कर रहे हैं ओर हम प्रतीक्षा। जब भी ब्रिटेन हरी झंडी देगा विजय माल्या को वापस भारत लाया जा सकता है । ब्रिटेन कानून का मानना है कि अगर कोई वैद्यपासपोर्ट से उनके देश में घुसता है, जिसे बाद में रद्द कर दिया जाता है तो वे कार्रवाई नहीं करेंगे।