31 जुलाई तक भरे इनकम टैक्स नहीं तो लगेगा जुर्माना

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारिक 31 जुलाई है. अगर आप इसके बाद टैक्स भरते है तो आपको टैक्स के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा. ऐसे में समझदारी यही है की समय रहते ही सही तरीके से टैक्स भर लिया जाये.

ध्यान से भरे रिटर्न

ऐसे में सुनिश्चित करें की आपकी ओर से फाइल की गई रिटर्न ठीक है. कई बार करदाता जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनकी कर देनदारी तो प्रभावित होती ही है साथ ही आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ITR फॉर्म्स की संख्या 9 से घटाकर 7 कर दी है. रिटर्न भरते समय अब सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार एनरॉलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है.

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कितना लगेगा जुरमाना ?

अगर आप 5 लाख से कम कमाते है तो आपको 1 हज़ार रूपए का जुर्माना भरना होगा. वही अगर अप 5 लाख से अधिक कमाते है तो जुर्माना बढ़ कर 5 हज़ार हो जायेगा. और अगर आप 31 दिसम्बर तक ITR फाइल नहीं करते है तो आपको 10 हज़ार रूपए की पेनल्टी भरनी होगी.

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज पर टैक्स में राहत

यदि आपने अपनी मेहनत की कमाई कैंसर, किडनी फेल या ऐड्स जैसी गंभीर बीमारी के इलाज पर खर्च की हो तो आपको उस पर टैक्स में राहत मिलेगी. उसी के साथ यदि कोई टैक्सपेयर 40 फीसदी तक दिव्यांग है और मेडिकल अथॉरिटी की ओर से सर्टिफाइड है तो वह सेक्शन 80U के तहत 75,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं.

रिटर्न भरने की आखिरी तारिक 31 जुलाई है. ऐसे में आप समय रहते ही है टैक्स भर सकते है.