TC को लेकर शिक्षा विभाग का यू टर्न, बिना टीसी नहीं मिलेगा स्थाई एडमिशन

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TC को लेकर शिक्षा विभाग का यू टर्न, बिना टीसी नहीं मिलेगा स्थाई एडमिशन

निजी स्कूल छोड़ कर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले चुके स्टूडेंट्स को बिना टीसी नहीं मिलेगा स्थाई एडमिशन
अब टीसी लेने फिर से जाना होगा निजी स्कूल, देनी होगी फीस
पेरेंट्स की परेशानी बढ़ी

जयपुर
ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी (Transfer Certificate (TC)) को लेकर शिक्षा विभाग (education department) ने यू टर्न (U turn) ले लिया है। शिक्षा विभाग (Education department) ने आदेश जारी किए हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है उनके लिए टीसी जमा करवाना अनिवार्य होगा। यानी बिना टीसी यदि वह सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें स्थायी एडमिशन नहीं मिल सकेगा। शिक्षा विभाग के इस निर्णय से पेरेंट्स की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि कोविड के कारण वह पहले से ही आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं।
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने पहले आदेश जारी किया था कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्कूल में बिना टीसी एडमिशन ले सकता है। यह आदेश किसी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल के लिए नहीं था बल्कि सभी के लिए था। जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में चले गए लेकिन अब केवल दो माह में ही शिक्षा विभाग ने यू टर्न ले लिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी किए हैं जिसके मुताबिक पहली से आठवीं तक दिए गए अस्थाई एडमिशन वाले स्टूडेट्स को एसआर नंबर नहीं दिए जाएं। स्कॉलर नंबर देने से पहले उनसे टीसी ली जाएगी। बिना टीसी उन्हें स्कूल में स्थाई एडमिशन नहीं मिल सकेगा।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निजी स्कूलों को 15 दिन में स्कूल छोडऩे वाले स्टूडेंट्स की टीसी देना जरूरी होगा साथ ही वह उसी सत्र की फीस इन स्टूडेंट्स से ले सकेंगे जब तक वह उस स्कूल में थे। अगर किसी स्टूडेंट ने निजी स्कूल को सूचना दिए बिना अप्रेल में ही सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया है और अब टीसी मांग रहा है तो स्कूल उससे इस सेशन की फीस नहीं ले सकेगा और 15 दिन में उसे फीस देगा।
इसे लेकर फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान की हेमलता शर्मा का कहना है कि नियमों के मुताबिक स्टूडेंट जिस दिन टीसी लेने के लिए एप्लाई करता है उस दिन की फीस निजी स्कूल उससे ले सकते हैं जबकि विभाग ने आदेश दिए है कि उसके मुताबिक स्टूडेंट दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के दो तीन माह बाद भी टीसी लेने आता है तो स्कूल फीस नहीं ले सकेंगे यह सही नहीं है।



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