जानिए, ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 10 आसान तरीके ।

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जानिए, ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 10 आसान तरीके ।

टैक्स का नाम आते ही लोगो के हाव भाव बदल जाते है क्योंकि टैक्स भरना लोगो बड़ा ही मुश्किल और समय खपाने वाला काम लगता है । मगर अब ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद आसान हो गया बशर्ते आप को सही तरीका पता हो। बस वही आसान और सही तरीके हम आप के लिए लाये है, जिनसे आप को टैक्स फाइल करना बोझ भी नहीं लगेगा और आप समय की भी बचत कर सकेंगे ।
एनबीटी न्यूज़ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन दो तरीको से भरा जा सकता है। पहला तरीका वह जिसमे इनकम टैक्स वेबसाइट से आई-टी फॉर्म अधीभारण कर यानी डाउनलोड कर उसे ऑनलाइन भरना होता है। फिर उसे संचय यानी सेव किया जाता है, सेव करने के बाद XML फाइल जेनरेट की जाती है और फिर उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
दूसरा तरीका सीधा होता है जिसमे सीधे ऑनलाइन फॉर्म में भरने और उसे जमा करने का होता है।

बाद वाला तरीका केवल आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में काम आता है यह इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स की दूसरी कैटिगरीज में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पहला तरीका इंडिविजुअल्स के लिए तय किसी भी आईटीआर में आजमाया जा सकता है।

सही फॉर्म चुनना है जरूरी
1. सबसे पहले https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं। फाइनैंशल इयर में इनकम के आधार पर जो आईटीआर फॉर्म आपके लिए हो, उसे डाउनलोड करें। फॉर्म एक्सेल और जावा सॉफ्टवेयर फॉर्मेट्स में उपलब्ध हैं। ये फॉर्म संबंधित वर्ष के लिए ‘डाउनलोड्स’ टैब के साथ दिए गए हैं। फॉर्म में मांगी जानकारी भरे। लाल रंग वाले टेक्स्ट के खानों को जरूर भरना होता है। फॉर्म पूरा भर लेने के बाद वैलिडेट बटन को क्लिक करे ताकि पता चले कि सभी जरूरी सूचनाएं भरी जा चुकी हैं।

2. एक्सेल फॉर्मेट के लिए एक्सेल फंक्शंस सक्षम

एक्सेल फॉर्मेट में आईटीआर फॉर्म भरने से पहले दिए गए कुछ एक्सेल फंक्शंस को सक्षम यानी इनेबल करना होता है। साइड में दिए गए विकल्प वैलिडेट या एक्सेल फाइल के दूसरे विकल्प तभी काम करेंगे, जब एक्सेल वर्कबुक के ‘मैक्रोज’ और ‘ऐक्टिव एक्स’ फंक्शन एनेबल्ड होंगे। मैक्रोज को सक्षम करने के लिए फाइल > एक्सेल ऑप्शंस> ट्रस्ट सेंटर> ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स> मैक्रो सेंटिंग्स > एनेबल ऑल मैक्रो> तक जाएं और फिर ओके को दो बार क्लिक कर इस सेटिंग को सेव करें ले। ऐक्टिव एक्स सेटिंग्स को भी इसी तरह ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में जाकर एनेबल किया जा सकता है।

3. आईटीआर फॉर्म की शीट भरे
आईटीआर फॉर्म में कई साड़ी शीट्स होंगी। हर शीट खोलें और मांगी हुई जानकारी भरें। जनरल इन्फॉर्मेशन वाली शीट को तो हर मामले में भरना होगा। टैक्स की गणना वाली शीट में अधिकतर सफेद खाने तब ऑटोमैटिक भर जाएंगे, जब आप उन खानों से संबंधित इनकम शीट्स में जानकारी भरेंगे।

4. जानकारी को चेक करे
सारी जानकारी भरने के बाद शीट को सेव करें और Generate XML Button को क्लिक करें। इससे आपके रिटर्न का XML वर्जन जेनरेट हो जाएगा। जेनरेट हुई XML फाइल को ओपन कर चेक कर लें कि आपने जो जानकारी भरी थी, वह ठीक है या नहीं।

5. ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर करे
अब ई-फाइलिंग वेबसाइट पर फिर जाएं और रिटर्न को अपलोड करें। अगर आप पहली बार वेबसाइट यूज कर रहे हों या पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हों तो न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और संबंधित जानकारी देकर खुद को रजिस्टर करें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरते वक्त सावधानी बरतें। इन्हीं पर इनकम टैक्स विभाग आपको सारी सूचनाएं देगा। अगर आप पहले ही रजिस्टर हो चुके हों तो रजिस्टर्ड यूजर बटन पर क्लिक करें।

6. पैन, पासवर्ड अन्य जानकारी भरे

अपने PAN, पासवर्ड, जन्म तिथि को भरें और साइन इन करने के लिए कैप्चा भरें। इसके बाद ई-फाइल टैब पर क्लिक करें और अपलोड रिटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करें। वेबसाइट आपको उस पेज पर ले जाएगी, जहां आपको संबंधित वर्ष का आईटीआर अपलोड करते वक्त कुछ डीटेल्स देने होंगे। संबंधित असेसमेंट इयर, आईटीआर फॉर्म का नाम, डिजिटल सिग्नेचर, पैन डीटेल भरना होगा।

7. सिग्नेचर करे
ब्राउज बटन के जरिए आईटीआर एक्सएमएल को अटैच करें। इसके बाद अगर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ऑप्शन यूज कर रहे हों तो यस पर क्लिक करें। डिजिटल सिग्नेचर यूज करने में आपको पक्का करना होगा कि सिग्नेचर ई-फाइलिंग वेबसाइट के पास रजिस्टर्ड हो।

8. दस्तखत की हुई फिजिकल कॉपी भेजने की जरूरत नहीं
अगर आप डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प चुन रहे हों तो पूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन क्लिक करें। फिर वेबसाइट आपसे प्री-रजिस्टर्ड सिग्नचेर अपलोड करने को कहेगी। सिग्नचेर अपलोड होने के बाद आईटीआर को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अक्नॉलिजमेंट की रसीद आपकी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। आपको दस्तखत की हुई फिजिकल कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है।

9. अगर डिजिटल सिग्नेचर का यूज न कर रहे हों
अगर आप डिजिटल सिग्नचेर का यूज न कर रहे हों तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दिए गए विकल्पों में से किसी एक के जरिए अपने रिटर्न को वेरिफाई करना होगा। इसमें भी XML फॉर्मेट को अपलोड करने का तरीका पहले वाला ही होगा। XML फॉर्मेट में रिटर्न अपलोड हो जाने पर माय अकाउंट टैब पर जाएं और ई-फिल्ड रिटर्न्स ऑप्शन पर क्लिक करें। वेबसाइट आपको यहां आपकी ओर से अपलोड किए गए रिटर्न्स का स्टेटस दिखाएगी।

10. वेरीफाई कराए

रिटर्न अपलोड हो जाने पर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, आधार ओटीपी के जरिए या हस्ताक्षरित अक्नॉलिजमेंट कॉपी यानी आईटीआर वी को सीपीसी, बेंगलुरु भेजकर रिटर्न को वेरिफाई करना होता है।