Tajmahal News: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसाय करने वाले नहीं खरीदेंगे नई सामग्री, ADA ने जारी किया आदेश

112
Tajmahal News: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसाय करने वाले नहीं खरीदेंगे नई सामग्री, ADA ने जारी किया आदेश

Tajmahal News: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसाय करने वाले नहीं खरीदेंगे नई सामग्री, ADA ने जारी किया आदेश

आगरा: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसाय करने वाले कारोबारियों के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने कारोबारियों को निर्देशित किया है कि वे कोई नई सामग्री नहीं खरीदेंगे। प्राधिकरण ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे सभी मालवाहकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया है। एडीए ने यह आदेश एक अक्टूबर को जारी किया है।

एमसी मेहता बनाम यूनियन बैंक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसमें ताजमहल की बाउंड्रीवाल से 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाया जाए। इस आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने कमर्शियल एक्टिविटीज का सर्वे शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ का कहना है कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी कारोबारियों को निर्देशित कर दिया गया था कि 17 अक्टूबर तक के लिए सभी कमर्शियल एक्टिविटीज बंद कर दें। इसी वजह से क्षेत्र के सभी व्यापारियों से कहा गया है कि वे कोई नई सामग्री न खरीदें और न ही प्रतिबंधित एरिया में कोई मालवाहक वाहन का प्रवेश किया जाएगा।

एडीए ने शुरू किया सर्वे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल की बाउंड्रीवाल से 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी व्यवसाइयों का बिजनेज को लेकर सर्वे किया जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ न बताया कि उन्होंने प्राधिकरण की टीम बना दी है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे को 12 जोन में बांटा गया है। सर्वे टीम में चार सहायक अभियंता और आठ अवर अभियंताओं को लगाया गया है, जोकि बिजनेस एक्टिविटीज का सर्वे कर रहे हैं। उनके पास सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। इसे जल्द ही सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

कानून मंत्री से मिले कारोबारी
ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसाय करने वाले कारोबारियों ने रविवार सुबह अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले। रविवार सुबह कारोबारियों की भीड़ कानून मंत्री, सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल से मिलने पहुंचे। कारोबारियों ने सांसद से अपने लिए सुप्रीम कोर्ट में जनरल सॉलिसीटर की मांग की है, जोकि उनकी पैरवी कर सके। इधर, कानून मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने लोगों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई डेट लाइन नहीं है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है। कानून मंत्री से मिलने के बाद दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान फिर से खोल दिए।

25,000 लोगों की रोजी-रोटी पर संकट
स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में चारों कटरे ( कटरा फुलेल, कटरा जोगीदास, कटरा उमरा नाज और कटरा रेशम) आते हैं, जिनमें एक कटरा में करीब चार से पांच हजार की आबादी है। इसके अलावा तीनों गेट पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गेट पर वर्षों पुरानी दुकानें हैं, जोकि ताजमहल पर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। जब ये दुकानें हट जाएंगी तो फिर यहां भुतहा जैसा मंजर बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 25 हजार लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा।
इनपुट- सुनील साकेत

उत्तर प्रदेश की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Uttar Pradesh News