Spa Centers Guidelines: स्पा सेंटरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, बंद कमरों में मसाज की नहीं होगी इजाजत

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Spa Centers Guidelines: स्पा सेंटरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, बंद कमरों में मसाज की नहीं होगी इजाजत

हाइलाइट्स

  • बंद कमरों में स्पा और मसाज की नहीं होगी इजाजत
  • स्पा-मसाज सेंटरों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस
  • यौन शोषण और तस्करी रोकने के किए कड़े प्रावधान किए

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इन सेंटरों में यौन शोषण और तस्करी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली महिला आयोग की ओर से ऐसे केंद्रों पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की रिपोर्ट की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था। स्पा और मसाज सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज की इजाजत नहीं होगी यानी पुरुषों की मालिश सिर्फ पुरुष और महिलाओं की मालिश महिलाएं ही करेंगी। बंद कमरों में मसाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अप्रैल में लगे लॉकडाउन के बाद दिल्ली में पिछले महीने ही स्पा सेंटरों को खोलने की इजाजत दी गई थी और अब इन सेंटरों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं।

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ये हैं नई गाइडलाइंस

  • स्पा और मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों को शामिल करना प्रतिबंधित है।
  • पुरुषों की मालिश सिर्फ पुरुष और महिला की मालिश महिलाएं ही करेंगी
  • पुरुष और महिलाओं के लिए सेंटर में अलग-अलग एंट्री गेट होंगे
  • सेंटर में सेल्फ क्लोजिंग दरवाजों की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
  • वर्किंग आवर्स के दौरान मसाज/स्पा सेंटरों के बाहरी दरवाजे खुले रखने अनिवार्य होंगे।
  • सेंटर में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए आईडी कार्ड दिखाना जरूरी होगा। फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनकी डिटेल रजिस्टर में दर्ज करनी होगी
  • स्पा/मसाज सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुले रह सकते हैं और हर कमरे में लाइट की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
  • स्पा/मसाज सेंटर परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा
  • सेंटर में काम करने वालों के लिए फिजियोथेरेपी/एक्यूप्रेशर या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • सेंटर को हाउसकीपिंग स्टाफ सहित सभी कर्मचारियों का विवरण एक रजिस्टर में रखना होगा
  • इस ट्रेड के लिए सभी कर्मचारियों की आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिए
  • स्थानीय निकाय स्पा/मसाज सेंटर को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने से पहले परिसर का सत्यापन करने के साथ-साथ स्पा/मसाज सेंटर के मालिक/प्रबंधक का पुलिस सत्यापन प्राप्त करेगा।

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