Sabrimala Temple: प्रसादम बनाने में हलाल गुड़ के इस्तेमाल पर पूछी जाएगी तंत्री की राय, हाईकोर्ट का आया आदेश

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Sabrimala Temple: प्रसादम बनाने में हलाल गुड़ के इस्तेमाल पर पूछी जाएगी तंत्री की राय, हाईकोर्ट का आया आदेश

हाइलाइट्स

  • सबरीमाला मंदिर में प्रसाद बनाने वाले गुड़ पर मचा है हंगामा
  • केरल हाईकोर्ट ने मामले में मुख्य पुजारी की मंगाई है राय
  • प्रसाद बनाने में हलाल गुड़ के इस्तेमाल पर अब कानूनी लड़ाई

कोच्चि
सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदरि में प्रसादम ‘अरावणा’ और ‘अप्पम’ आदि को तैयार करने के लिए ‘हलाल गुड़’ का इस्तेमाल करने के औचित्य पर तंत्री यानी मुख्य पुजारी की राय पूछी गयी है। याचिकाकर्ता एसजेआर कुमार ने याचिका दाखिल कर तंत्री की राय मांगने के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने भी इस मामले में मुख्य पुजारी यानी तंत्री की राय मंगाई है।

याचिकाकर्ता ने गुड़ और चावल से बने पायसम अरावणा एवं मीठे चावल और गुड़ पर आधारित अप्पम को तैयार करने के लिए हलाल प्रमाणित गुड़ खरीदे जाने का विरोध किया है। अयप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं को अरावणा और अप्पम का प्रसाद दिया जाता है। अदालत ने कहा कि वह बुधवार को मामले पर विचार करेगी। अदालत ने खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय को 17 नवंबर को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

टीडीबी ने हलाल गुड़ की कही बात
सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने 18 नवंबर को अदालत को बताया कि उसे जो गुड़ मिला उसकी पैकेजिंग पर ‘हलाल’ लिखा था। इस गुड़ को अरब देशों को निर्यात किया जाता है। टीडीबी ने अदालत से यह भी कहा कि अप्पम और अरावणा को बनाने में इस साल प्राप्त गुड़ की ताजा आपूर्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है।

पुराने गुड़ की हो चुकी है नीलामी
टीडीबी ने साफ किया है कि सितंबर में पुराने भंडार की जांच की गयी थी। इसमें जो गुड़ उपयोग के लिए अनुचित पाया गया, उसे नीलाम कर दिया गया है। इसे मवेशियों के भोजन बनाने के लिए नीलाम किया गया है। इस प्रकार के गुड़ त्रिशूर के सदर्न एग्रो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया। बोर्ड ने कहा कि सबरीमला कर्म समिति के महा संयोजक होने का दावा करने वाले कुमार की याचिका में जो आरोप हैं, वे पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं। बोर्ड ने दावा किया कि सबरीमला में अरावणा और अप्पम की बिक्री रोकने से उसे बहुत वित्तीय नुकसान होगा।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त से मांगी गई रिपोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सबरीमाला में प्रसाद और नैवेद्यम तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे गुड़ की जांच का आदेश दिया गया है। इस गुड़ को अशुद्ध बताए जाने के मामले की वे जांच करेंगे। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, कोर्ट ने साफ किया है कि मंदिर के प्रसाद में शुद्ध गुड़ का इस्तेमाल होना चाहिए।

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