नई दिल्ली: जो लोग रेल से ज्यादा यात्रा करते है उनके लिए यहां एक जरूरी खबर है क्योंकि अब हवाई यात्रा की तरह रेल यात्रा के दौरान भी तय सीमा से अधिक सामान लेकर सफर में जाना पड़ेगा महंगा. अगर यात्री सफर में ज्यादा लगेज के साथ चलेगा तो उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा.
रेलवे के अधिकारी ने बताया है कि ट्रेन कोच में अधिक सामान ले जाने के को लेकर लगातार मिल रहीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे प्रशासन ने अपने पुराने सामान अनुज्ञा नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.
अधिक सामान ले जाने पर देनी होगी छह गुना राशि
नए नियम के अनुसार यात्रियों के ज्यादा भार ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना के रूप में चुकाना होगा. नियम के तहत स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास में 40 किलो से 35 किलो सामान तक ले जा सकते है. अगर यात्री को ज्यादा सामान ले जाना हो तो पार्सल ऑफिस में अतिरिक्त सामान का पैसा चुकाने के बाद 80 किलो और 70 किलो का भार ले जा सकते है. बता दें कि अतिरिक्त लगेज मालगाड़ी से जाएगा.
रेलवे बोर्ड के सूचना एंव प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा कि यहां नियम पहले से ही है अब इन्हें सख्ती से लागू करेंगे. अगर यात्री तय लिमिट से अधिक भार बिना बुक कराए लेकर यात्रा करता है तो उसको सामान के अतिरिक्त छह गुना अधिक भुगतान चुकाना पड़ेगा. इस नियम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को देखकर और कोच के अंदर ज्यादा भीड़ ना हो इसके तहत इस नियम को लागू किया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर निगरानी रखने के लिए आकस्मिक जांच किया जाएगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई यात्री स्लीपर क्लास में 80 किलो सामान लेकर 500 किलोमीटर यात्रा करता है, तो उसे अतिरिक्त 40 किलो भार के लिए 109 रुपये में बुक करना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करता और पकड़ा जाता है तो उसे 654 रूपये का जुर्माना चुकाना होगा.