PTI Exam: आंसर शीट को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती, प्रमुख शिक्षा सचिव को नोटिस जारी, पढ़ें पूरी खबर

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PTI Exam: आंसर शीट को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती, प्रमुख शिक्षा सचिव को नोटिस जारी, पढ़ें पूरी खबर

PTI Exam: आंसर शीट को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती, प्रमुख शिक्षा सचिव को नोटिस जारी, पढ़ें पूरी खबर


PTI Exam: पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 की आंसरशीट मामले में हाई कोर्ट ने जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया है। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआई के 5546 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इसकी उत्तर कुंजी में कई प्रश्नों के उत्तर गलत हैं।

 

हाइलाइट्स

  • शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की उत्तर कुंजी से जुड़ा मामले में कोर्ट का नोटिस
  • टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र के 2 अभ्यर्थियों ने दायर की थी राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका
  • भर्ती परीक्षा को लेकर जारी किए गई आंसर शीट में कई प्रश्नों के उत्तर गलत बताए गए
  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों और बोर्ड से जवाब तलब किया
टोंक : शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की उत्तर कुंजी से जुड़ा मामला कोर्ट पहुंच गया है। टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र के 2 अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिका में अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती परीक्षा को लेकर जारी किए गई आंसर शीट में कई प्रश्नों के उत्तर गलत है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों व बोर्ड से जवाब तलब कर आदेश दिए हैं।

पीटीआई परीक्षा की जारी की गई उत्तर कुंजी में कई प्रश्नों के उत्तर गलत

हाई कोर्ट के जज सुदेश बंसल की एकल पीठ में दायर याचिका में बताया कि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआई के 5546 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इस दौरान चयन बोर्ड ने न्यूनतम प्राप्त अंकों के बाद ही दस्तावेज सत्यापन योग्य मानने की शर्त के साथ भर्ती का विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाए कि परीक्षा की जारी की गई उत्तर कुंजी में कई प्रश्नों के उत्तर गलत है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से अपने दस्तावेज सत्यापन कराने की गुहार लगाई। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड को आदेश दिए हैं।
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प्रमुख शिक्षा सचिव समेत शिक्षा निदेशक और बोर्ड के सचिव को नोटिस

अभ्यर्थी राजेश गुर्जर और अनुराधा राणावत ने इस मामले को लेकर याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही दोनों अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को सत्यापन करने के आदेश दिए हैं।
रिपोर्ट – मनीष बागड़ी

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