बोधगया ब्लास्ट केस : NIA कोर्ट ने दोषियों को सुनाई पांच साल कैद की सजा

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बोधगया ब्लास्ट केस : NIA कोर्ट ने दोषियों को सुनाई पांच साल कैद की सजा| आज से पांच वर्ष पहले बोध गया में एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ था | उस घटना ने पुरे गया को सन्न कर दिया था|इस मामले की सुनवाई NIA अदालत में चल रहीं थी |आपको बता दें कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए एनआईए कोर्ट के विशेष जज मनोज कुमार ने अपना फैसला सुनते हुए ब्लास्ट में शामिल हुए पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया |

क्या था पूरा मामला ?
पांच वर्ष पहले 7 जुलाई, 2013 की सुबह बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में एक के बाद एक लगातार 10 बम धमाकों से शहर दहल उठा था |इन बम धमाकों में 2 बौद्ध भिक्षुओं सहित 7 लोग घायल हुए थे| आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में वैसे किसी की जान नहीं गई थी | आपको बताएं कि विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने तीन बिना फटे और निष्क्रिय किए हुए बम भी बरामद किए थे|7 जुलाई, 2013 की सुबह 5.30 से 5.58 के बीच हुए 10 धमाकों का एक ही मकसद था कि सुबह-सुबह जब बौद्ध अनुयायी प्रार्थना के लिए आएं तो खून-खराबा हो| हमलावरों में हैदर अली, इम्तियाज अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी,उमर सिद्दीकी और अजहर कुरैशी शामिल थे |जांच के मुताबिक़ इस ब्लास्ट का मास्टर माइंड हैदर अली ब्लैक ब्यूटी था |

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अदालत ने आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा
बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट का फैसला  आ चूका है |कोर्ट ने पाँचों हमलावरों हैदर अली, इम्तियाज अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी,उमर सिद्दीकी और अजहर कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है |जिसका मतलब यह है कि अब इन अपराधियों को सलाखों के पीछे अपना बाकी बचा पूरा जीवन व्यतीत करना होगा |यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है ,क्योकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि आतंकी हमले की सुनवाई में महज  चार साल 10 माह 19 दिन में दोषियों को सजा सुना दी गयी |

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