Pakistan Supreme Court Decision: पाक सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को किया बहाल, अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग, अब इमरान के पास क्या विकल्प

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Pakistan Supreme Court Decision: पाक सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को किया बहाल, अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग, अब इमरान के पास क्या विकल्प

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी के विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को मतदान करवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के फैसले को अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनके मंत्रिमंडल को भी बहाल कर दिया है। ऐसे में इमरान खान को न चाहते हुए भी अब संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।

विदेशी साजिश बता डिप्टी स्पीकर ने खारिज किया था अविश्वास प्रस्ताव
इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से जुड़े डिप्टी स्पीकर सूरी ने तीन अप्रैल को खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। सूरी ने दावा किया था कि यह सरकार को गिराने के लिए विदेशी साजिश से जुड़ा है और इसलिए यह विचार योग्य नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज किये जाने के कुछ देर बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुख्य न्यायधीश उमर अता बंदियाल ने पढ़कर सुनाया। मुख्य न्यायधीश पांच सदस्यीय पीठ का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर मियांखेल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल शामिल थे।

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पाकिस्तान में किस पार्टी के पास कितने सांसद

पार्टी सीट
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ 156
पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज 84
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 47
मुत्तहिदा मजलिस ए अमल 15
बलूचिस्तान अवामी पार्टी 5
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 4
पाकिस्तान मुस्लिम लीग- क्यू 5
ग्रेंड डेमोक्रेटिक अलायंस 12
अवामी नेशनल पार्टी 1
ज्महूरी वतन पार्टी 1
निर्दलीय 4
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट-पी 7
कुल 342

अविश्वास प्रस्ताव का सामना क्यों नहीं करना चाहते इमरान
इमरान खान ने फैसले के चंद घंटे पहले कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश स्वीकार है। इसके बावजूद यह माना जा रहा है कि इमरान खान नहीं चाहते हैं कि वे संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें। दरअसल उनकी की पार्टी के कम से कम 24 सांसद बगावत कर विपक्ष के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कई पार्टियां पहले ही इमरान खान का साथ छोड़ चुकी हैं। ऐसे में संसद में इमरान खान के पास बहुमत नहीं है और वो जगहंसाई से बचने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं।

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इमरान खान के पास क्या हैं विकल्प
इमरान खान के पास अब सीमित विकल्प ही बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, शनिवार को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में अगर इमरान खान बेइज्जती से बचना चाहते हैं तो उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन, तब भी विपक्षी पार्टियों के पास नेशनल असेंबली के बचे हुए कार्यकाल के लिए सरकार गठन करने का मौका होगा। उनके पास दूसरा विकल्प अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना है। ऐसे में उन्हें जीत के लिए विपक्षी एकता को तोड़ने की जरूरत होगी, जो काफी मुश्किल है।



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