Packaged Goods: 100 की जगह 90 ग्राम वाले पैक से आपको होती है परेशानी, आपकी सुविधा के लिए यह कदम उठा रही है सरकार

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Packaged Goods: 100 की जगह 90 ग्राम वाले पैक से आपको होती है परेशानी, आपकी सुविधा के लिए यह कदम उठा रही है सरकार

नई दिल्ली
Packaged Item: आप भी पैकेज्ड आइटम खरीदते हैं तो आपके हाथ में अधिक पावर देने के हिसाब से सरकार ने एक नया फैसला किया है। अगले साल अप्रैल से सरकार पैकेजिंग के नए नियम लागू कर रही है। इस नियम के मुताबिक सामान बनाने वाली कंपनियों को एमआरपी के साथ ही पैकेट पर कमोडिटी की प्रति यूनिट/प्रति केजी के हिसाब से भी रेट लिखना पड़ेगा।

इसका मतलब यह है कि अगर किसी पैकेज्ड आइटम में 1 किलो या 1 लीटर से कम सामान पैक किया गया है तो उस पर प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से रेट लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर किसी पैकेट में 1 किलोग्राम से अधिक सामान है तो उसका भी रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से पैकेज्ड सामान पर मीटर या सेंटीमीटर के हिसाब से भी भाव लिखना पड़ेगा।

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19 आइटम पर लागू नियम

भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेट कमोडिटी रूल्स) में बदलाव किया है। इसमें दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक एवं drinking-water, बेबी फूड, दाल और अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट आदि जैसे 19 टाइप के आइटम शामिल हैं। इसके बाद पैकेज्ड आइटम की बिक्री पर मात्रा या नाप वाले सरकारी नियम लागू करना जरूरी नहीं माना जाएगा।

पैकेट में कितना भी बेचें सामान
सामान बनाने वाली कंपनियों को अब पूरी आजादी होगी कि वह बाजार में जो पैकेज आइटम बेचते हैं उसमें वह कितनी मात्रा या संख्या रखना चाहते हैं। इसके साथ ही नए नियमों में एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि इंपोर्ट किए गए पैकेज आइटम पर मंथ या मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी। इस समय पैकेज आइटम के आयात पर सिर्फ महीने या इंपोर्ट करने की तारीख की जानकारी देना जरूरी है।

क्या होगी सुविधा?

कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से तय की जा सकती है। इस वजह से अब आयातित प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना जरूरी कर दिया गया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नियमों में बदलाव को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों में दो प्रमुख बदलाव किसी पैकेट में सामान की मात्रा और यूनिट प्राइस से संबंधित है। अधिकारी ने कहा कि ग्राहकों के सामने अब यह जानने का विकल्प रहेगा कि उन्हें प्रति ग्राम सामान के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ रहा है। इससे सामान बनाने वाले कंपनियों को भी अपने ग्राहकों को सही सही जानकारी देने में आसानी होगी।

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