31 अगस्त तक करायें पैन-आधार लिंक!

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31 अगस्त तक करायें पैन-आधार लिंक!
31 अगस्त तक करायें पैन-आधार लिंक!

आयकर विभाग ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन घोषित कर दी है। तो अब देर किस बात की जल्दी से लिंक करें अपने पैन को आधार से। जी हाँ, बस अब कुछ ही दिन शेष है, जल्द करायें अपना पैन-आधार लिंक।

अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक कराने के लिये अब बस कुछ ही दिन बचे है, ऐसे में जल्दी कीजियें। खबर के मुताबिक, पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन सरकार अब शायद नहीं बढ़ाने जा रही है। साथ ही सरकार की तरफ से 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई है। अगर आपने लिंक नहीं कराया तो होंगे आपको ढेर सारे नुकसान, इसके विपरीत अगर आपने लिंक करा लिया तो आपको ढेर सारे फायदे भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, आप सभी अपना नुकसान थोड़ी न चाहते हैं, ऐसे में आज ही कराइयें अपना पैन आधार से लिंक से। आइये आपको इसके फायदें और नुकसान से रूबरू कराते है..

पैन-आधार लिंक न कराने से नुकसान..

आपको बता दें कि अगर आपने 31 अगस्त तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। साथ ही अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आईटीआर दाखिल करते हैं, तो वह भी अमान्य हो जाएगा।
आपको यह भी बता दें कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपकी सैलरी भी रुक सकती है। गौरतलब है कि ऐसा आपके पैन कार्ड के कैंसिल होने की वजह से हो सकता है। मतलब साफ है कि पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस काटती हैं और पैन न होने होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, जिससे आपकी सैलरी पर संकट खड़ा हो सकता है।

पैन-आधार लिंक से होने वाले फायदे..

अगर आपका पैन आधार से लिंक हैं,तो आपका बैंक अकाउंट आसानी से खुल जाएगा। इसके साथ ही ITR भरने में आपको आसानी होगी। इतना ही नहीं, किसी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदने के लिए या डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए PAN और आधार को लिंक करना जरूरी है। इन सबके अलावा क्रेडिट या डेबिट कार्ड इश्यू कराने में भी आसानी होगी।

आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसलिये बेहतर होगा कि अगर आपके पास पैन नंबर और आधार नंबर दोनों हैं तो उन्हें आपस में लिंक करा लें।