KYC Fraud: अगर आपके बैंक अकाउंट से हो गई साइबर ठगी तो ऐसे वापस पा सकते हैं अपने पैसे

65

KYC Fraud: अगर आपके बैंक अकाउंट से हो गई साइबर ठगी तो ऐसे वापस पा सकते हैं अपने पैसे

नई दिल्ली
KYC Fraud: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली सायबर ठगी का शिकार हो गए। जालसाजों ने उन्हें kyc अपडेट करने के नाम पर एक लाख से भी ज्यादा रुपये की चपत लगा दी। बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अनजान शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। केवाईसी अपडेट (KYC update) करने के नाम पर विनोद कांबली से 1,13,998 रुपये की ठगी हो गई।

कुछ समय बाद हालांकि विनोद कांबली के बैंक अकाउंट में यह रकम वापस आ गई। सवाल यह है कि केवाईसी अपडेट करने के नाम पर अगर किसी आम व्यक्ति के साथ इस तरह की धोखाधड़ी होती है तो वह अपने पैसे कैसे वापस पा सकता है। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

यह भी पढ़ें: Mukesh Ambani की नजरें स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट पर, ICC के इस कदम से हो सकती है जमकर कमाई

बहाने से लेते हैं जानकारी

आमतौर पर डिजिटल लेनदेन का चलन बढ़ता जा रहा है। कई बार आपको भी बैंक से केवाईसी अपडेट करने के मैसेज आते होंगे। आजकल साइबर ठगी करने वाले इसी तरीके का बहाना बनाकर आपसे आपकी सभी जानकारी ले लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट से रकम ट्रांसफर कर लेते हैं। इसे ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड भी कहा जाता है।

RBI के दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई अनधिकृत ट्रांजैक्शन होता है तो आपको उसके बदले पूरी रकम वापस मिल सकती है।

ऑनलाइन फ्रॉड से आपका नुकसान नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी अकाउंट होल्डर को अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की वजह से नुकसान होता है तो इस मामले में आपकी जवाबदेही सीमित है। आपको अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करना है और वह रकम आपके खाते में वापस आ जाएगी।

कैसे वापस पाएं रकम?
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अगर आपने बैंक को फ्रॉड होने के बाद तुरंत इन्फॉर्म कर दिया तो इस बारे में आप की जवाबदेही जीरो जाती है। अब यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह 10 दिन के अंदर आप की रकम वापस करे।

चिंता की बात नहीं

बहुत से लोग ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद आशंकित हो जाते हैं और यह चिंता करने में जुट जाते हैं कि उनके खाते से जो रकम गई है वह वापस कैसे आएगी। आपको यह पता होना चाहिए कि बैंक साइबर फ्रॉड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। जैसे ही आप अपने बैंक खाते से हुए अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक को देते हैं, बैंक बीमा कंपनी को यह सूचना दे देती है। उसके बाद आप को हुए नुकसान की भरपाई बीमा से मिले पैसे से की जाती है। बीमा कंपनियां लोगों को साइबर फ्रॉड से निबटने के लिए सीधे कवरेज भी देती हैं।

समय पर दें बैंक को जानकारी

अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई गलत तरीके से पैसे निकाल लेता है तब आपको 3 दिन के भीतर बैंक को यह सूचना देनी होती है। अगर आप 3 दिन के अंदर बैंक को यह सूचना दे देते हैं तो इस मामले में आपको कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप बैंक को अपने अकाउंट से हुए फ्रॉड की जानकारी देने में देर करते हैं और 4-7 दिन के अंदर जानकारी देते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: आपके पास भी हैं कटे-फटे या जले हुए करेंसी नोट, जानिए कैसे बदल सकते हैं आप

गरीबों के घर का सपना होगा पूरा, पीएम आवास का लाभ 2024 तक

राजनीति की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – राजनीति
News