दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि वह 19 अप्रैल से केवल बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई करेगी. ये मामले भी इस साल ही दायर किए हुए होने चाहिए.
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि वह 19 अप्रैल से केवल बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई करेगी. ये मामले भी इस साल ही दायर किए हुए होने चाहिए.
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)