बेच रहे थे घटिया खाद्य सामग्री, दो पर लगा दो लाख का जुर्माना

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घटिया व मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री बेचने वाले दो कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पैकजिंग एक्ट के नियमों को धत्ता बताते हुए बिना तारीख व नाम पते के ही की चिप्स व बिस्किट आदि बेचने पर ओवन फ्रेश बेकरी अलीगंज कपूरथला के संचलक अबरार अहमद पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर मनोज जनरल स्टोर विराम खंड गोमती नगर के संचालक आश्ीष साहू पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

एडीएम पूर्वी वैभव मिश्र की कोर्ट से दोनों कारोबारियों के खिलाफ सोमवार को ये फैसला सुनाया गया है। एडीएम पूर्वी की कोर्ट ने दोनों ही कारोबारियों को एक माह के अंदर जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि अगर एक माह के अंदर जुर्माना अदा न किया गया तो कानूनी कार्रवाई कर वूसली की जायेगी। एडीएम पूर्वी वैभव मिश्र ने बताया कि ओवन फ्रेश बेकरी कपूरथला अलीगंज से अक्टूबर 2017 में पोको ब्रांड के चिप्स व बिस्किट के नमूने भरे गए थे। नमूनों को जांच के लिए आगरा की लैब भेजा गया था। लैब से आयी जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि पोको के चिप्स व बिस्कट के पैकेटों में पैकजिंग की तारीख से लेकर एक्सपायरी की तारीख व नाम पते आदि का जिक्र भी नहीं किया गया था। इसी आधार पर पैकजिंग एक्ट के नियमों समेत कई अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

Action against two businessmen for selling Poor food stuff 1 news4social -

इसके अलावा मनोज जनरल स्टोर के संचालक आशीष साहू निवासी विराम खंड गोमती नगर बिना पंजीकरण के ही जनरल स्टोर का संचालन कर रहे थे। इसी आधार पर आशीष साहू के खिलाफ एडीएम कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम पूर्वी ने बताया कि एफएसडीए की टीम ने आशीष साहू के जनरल स्टोर की जांच 16 मई 2018 को की थी। जांच के दौरान कोई भी डाक्यूमेंटस नहीं मिले थे। एडीएम ने एक महीने से अंदर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है। सीएफएसओ सुरेश मिश्र ने बताया कि एक महीने में जुर्माने की राशि जमा न होने पर राजस्व के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।

सस्ते के चक्कर में बिगाड़ रहे सेहत

बगैर खाद्य लाइसेंस के राजधानी में संचालित करोबारी लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में घटिया खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। इस पर बाजार में घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री होने का अंदेशा अधिक बढ़ गया है, लेकिन एफएसडीए ने इस सच्चाई से मुंह मोड़ रखा है। महीने में एक आधा बार नमूने भरकर अपने कार्यों की इतिश्रीकर ले रहे हैं। बगैर खाद्य लाइसेंस व नियमों को ताक में रखकर से मिठाइयां बना बेच रहे हैं। इन पर निगरानी नहीं होने से ये सस्ती सामग्री बना कर बेच रहे हैं, जो सेहत पर बुरा असर डाल सकती है।

यह है नियम, जुर्माना व सजा का प्रावधान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बगैर खाद्य लाइसेंस के खाद्य सामग्री नहीं बेच सकता है। एक व्यक्ति की शहर में एक से अधिक दुकान होने पर उसे अलग-अलग लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए एफएसडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इसकी जांच के बाद एफएसडीए विभाग लाइसेंस जारी करता है। बगैर लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर छोटे कारोबारी पर 31 हजार रुपए व बड़े व्यापारी पर 5 लाख रुपए जुर्माना व 6 माह की सजा का प्रावधान है।