बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 25 अक्टूबर तक न जारी हो उम्मीदवारों की अंतिम सूची

आंध्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह उम्मीदवारों की अंतिम सूची…

आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 25 अक्टूबर तक न जारी हो उम्मीदवारों की अंतिम सूची
(फोटो: IANS)

आंध्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दे। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की अवकाशकालीन पीठ ने यह फैसला सुनाया।

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समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, अदालत ने यह आदेश वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की उस याचिका पर दिया, जिसमें पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि सत्ताधारी दल के कारण उसके उम्मीदवारों पर हमले हुए, उनके नामांकन पत्र फाड़े गए और उन्हें नामांकन केंद्रों से भगा दिया गया, जिससे वे पर्चा दाखिल नहीं कर सके।

चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वह उम्मीदवारों के नामांकन पर फिर से विचार करे। आयोग को उन साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणों की जांच करने के लिए कहा गया है, जो यह दिखाते हैं कि उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग हर मामले को अलग-अलग देखेगा और सबूतों के आधार पर गुरुवार तक फैसला लेगा।

पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। दूसरी पार्टी सत्ताधारी दल से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, इसे सम्मानजनक तरीके से होने दें।" अदालत ने यह भी कहा कि वह तारीख बदलने के लिए कोई एकतरफा आदेश जारी नहीं करेगी, बल्कि चुनाव आयोग को जहां भी आवश्यक लगे, नामांकन की तारीख स्थगित करने का निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश

अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नामांकन केंद्रों और उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। डीजीपी को इस संबंध में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की नामांकन की समय सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया था। राज्य में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होना निर्धारित है।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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