सवर्णों के 10 फ़ीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, अगली सुनवाई 28 मार्च को

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आर्थिक तौर पर कमज़़ोर सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सवर्णों के 10 फ़ीसदी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों के आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में संविधान में संशोधन करते हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाख़िले में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक को केन्द्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से पास कराया था जिस पर कुछेक पार्टियां ने ही अपना विरोध दर्ज कराया था।

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वकील ने कहा, मामले की सुनवाई संवैधानिक बेंच के सामने की जाए

सवर्णों के 10 फ़ीसदी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि इस मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ के सामने की जाए क्योंकि ये मामला बुनियादी ढांचे का है। इस दलील पर कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित में ये मांग रखने को कहा।