INX case : चिदंबरम को इन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल

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INX case : चिदंबरम को इन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल

आखिरकार इतनी मशक्कत के बाद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम जो INX मनी लॉन्डिंग मामले में जेल गए थे, उन्हें जमानत मिल ही गई है। चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिज़र्व कर लिया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है।

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वह पिछले 106 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे। चिदंबरम के लिए यह एक रहत की खबर है। लेकिन चिदंबरम को कुछ शर्तों पर जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चिदंबरम को यह आदेश दिए गए है की वो इस केस पर कोई भी सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। इसके साथ ही दो-दो लाख का निजी मुचलका और बेल बांड निचली अदालत में देना होगा, कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़ कर नहीं जाएंगे, ED जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी पेश होना होगा, गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे, केस की जांच में सहयोग करना होगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे यह ऐसी शर्ते है जिनके आधार सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को मंजूरी दी।

15 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े में मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका की अपील की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने सरासर खारिज कर दिया था।

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हाई कोर्ट के इसी आदेश को पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए पी. चिदंबरम को जमानत दे दी।