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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश कहा दस दिन के अंदर राफेल की पूरी जानकारी जमा करें

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नई दिल्ली: राफेल विवाद पर हो रहे राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने धवार को इस मामले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दस दिनों के अंदर सील बंद लिफाफे में राफेल विमान की कीमत और रणनीतिक जानकारी को जमा करने को कहा है.

जनहित याचिक में राफेल सौदे की उपयुक्ता या तकनीकी पहलुओं को चुनौती नहीं दी जाएगी- सुप्रीम कोर्ट 

याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी जनहित याचिक में राफेल सौदे की उपयुक्ता या तकनीकी प     हलुओं को चुनौती नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि हमें दी गई जानकारी में जो भी सार्वजनिक करने लायक है, वो जानकारी याचिकाकर्ताओं को दी जाएं. वहीं केंद्र सरकार अगले दस के भीतर भारत के ऑफसेट साझेदार की जानकारी समेत अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराएं.

लड़ाकू विमान की कीमत और सूचना सझा करना मुमकिन नही है- वकील अटॉर्नी जनरल 

राफेल डील के मामले में सील बंद लिफाफे में विमान कीमत सहित कई अन्य चीजों की जानकारी मांगाने पर सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा है कि लड़ाकू विमान की कीमत और सूचना सझा करना मुमकिन नही है. इस बात पर कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसा है तो सरकार हलफनामे के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, फिर अदालत इस पर सोचेगी.

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अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी

इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी. इस मसले पर सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने सुनवाई की है. बता दें कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सौदे की प्रक्रिया की ही जानकारी सझा की थी. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने महज 10 दिनों के भीतर राफेल की कीमत और उसकी विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है.

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