Smoking on board: प्लेन में स्मोकिंग करके खतरे में डाली यात्रियों की जान, जानिए बॉबी कटारिया को क्या सजा हो सकती है

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Smoking on board: प्लेन में स्मोकिंग करके खतरे में डाली यात्रियों की जान, जानिए बॉबी कटारिया को क्या सजा हो सकती है

Smoking on board: प्लेन में स्मोकिंग करके खतरे में डाली यात्रियों की जान, जानिए बॉबी कटारिया को क्या सजा हो सकती है

नई दिल्ली: बॉडी बिल्डर बॉबी कटारिया (Bobby Kataria) के एक वीडियो ने विमानों में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में कटारिया स्पाइसजेट के एक विमान में सिगरेट सुलगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्पाइसजेट का कहना है कि यह वीडियो 20 जनवरी 2022 को शूट किया गया था जब पैसेंजर दुबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट एसजी 706 में सवार हो रहे थे। सवाल यह है कि एयरपोर्ट पर तगड़ी सिक्योरिटी के बावजूद बॉबी कटारिया विमान तक सिगरेट और लाइटर लेकर कैसे पहुंचे। भारत में फ्लाइट्स के भीतर स्मोकिंग पर प्रतिबंध है। अगर कोई पैसेंजर विमान के भीतर स्मोकिंग करता है तो उसे दो साल की जेल या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। विमान में स्मोकिंग पैसेंजर की दुर्व्यवहार के दायरे में भी आता है और ऐसा करने वाले यात्री पर ताउम्र बैन लग सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

लेकिन भारत में कानूनों को लागू करने के मामले में एयरलाइन कंपनियों का रवैया ढीलाढाला है। सितंबर 2017 में रांची से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान में एक पैसेंजर ने ऐसी हरकत की थी। लैवेटरी से सिगरेट की गंध आ रही थी और क्रू ने पैसेंजर को बाहर निकलने को कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसेंजर क्रू से उलझ गया और उसने धमकी दी कि वह बाकी सिगरेट भी जला देगा। पायलट्स ने इस बारे में दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट कर दिया। विमान के लैंड होने पर उसे सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया। हालांकि एयरलाइन ने पुलिस में शिकायत नहीं की। पैसेंजर से लिखित माफी लेने के बाद उसे छोड़ दिया गया। इस साल जनवरी में भी माले से मुंबई आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में दो पैसेंजरों को सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया था। जब उनसे पासपोर्ट और सिगरेट की डिब्बी मांगी गई तो उन्होंने कोई विरोध नहीं जताया। लैंडिंग पर उन्हें एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। इस मामले में एयर इंडिया ने इतना ही कहा कि संबंधित विभाग मामले को देख रहे हैं।

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आग विमान के लिए सबसे खतरनाक
विमान में आग क्रू के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। विमान के प्रेशराइज्ड कैबिन में आग और स्मोक तेजी से फैलता है। मामूली आग भी विकराल रूप ले सकती है। इससे विमान और यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अगर विमान ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। इसे नीचे उतरने और इमरजेंसी लैंडिंग में कम से कम 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। तब तक क्रू और पैसेंजर्स का कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुट सकता है।

जुलाई 1973 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से पेरिस जा रही एक फ्लाइट को पेरिस के ओर्ली एयरपोर्ट के करीब खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। विमान की लैवेटरी में आग लगी थी। वहां से निकला धुआं बोइंड 707 एयरक्राफ्ट के पैसेंजर कैबिन में भर गया था। जब तक विमान लैंड हुआ तब तक पीछे बैठे कई यात्रियों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। कुल 134 पैसेंजर्स में से 123 मारे गए। जांच में पाया गया कि किसी ने लैवेटरी में सिगरेट पीकर इसे इसका बचा हिस्सा कूड़ेदान में फेंक दिया था। इससे वहां आग लग गई। दिसंबर 1982 में चीन के चांगशा से गुआंगझू जा रही एक फ्लाइट में सिगरेट से आग लग गई थी। एयरक्राफ्ट ने लैंड किया और उसे रनवे पर रोक दिया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 25 पैसेंजरों की मौत हो गई।

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क्या कहता है कानून
भारत में इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के मुताबिक फ्लाइट्स में स्मोकिंग पर बैन है। अगर कोई पैसेंजर विमान की सुरक्षा या पैसेंजर्स और क्रू की जान को खतरे में डालता है तो उसे दो साल की जेल या 10 लाख का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। विमान में स्मोकिंग unruly/disruptive passenger behaviour के दायरे में आता है और ऐसा करने वाले पैसेंजर पर लाइफ-टाइम बैन लग सकता है। 2017 में एयरलाइन सेक्टर के रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) में अनरूली पैसेंजर बिहेवियर के बारे में नॉर्म्स जारी किए थे। इसमें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग को भी शामिल किया गया था।

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इसके मुताबिक विमान के लैंड होने पर पायलट इन कमांड एयरोड्रोम में स्थित सिक्योरिटी एजेंसी में एक एफआईआर दर्ज करेगा और बदतमीजी करने वाले पैसेंजर को सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले किया जाएगा। जब भी एयरलाइन को इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उसे एयलाइन्स की इंटरनल कमेटी को रेफर किया जाएगा। कमेटी को दस दिन के भीतर यह तय करना होगा कि पैसेंजर का व्यवहार unruly/disruptive passenger के दायरे में आता है या नहीं। अगर यह पाया जाता है कि पैसेंजर ने गंभीर अपराध किया है तो उसे नेशनल नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है।

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