शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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श्रीनगर 2022 हत्याकांड: आपराधिक साजिश और हत्या के तीन दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

श्रीनगर की एक अदालत ने 2022 के एक हत्या और आपराधिक साजिश से जुड़े मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद मुस्त हफीजा बेगम, परवेज अहमद…

श्रीनगर 2022 हत्याकांड: आपराधिक साजिश और हत्या के तीन दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
(फोटो: IANS)

श्रीनगर की एक अदालत ने 2022 के एक हत्या और आपराधिक साजिश से जुड़े मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद मुस्त हफीजा बेगम, परवेज अहमद डार उर्फ बिलाल और शाहनवाज अहमद डार को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह मामला श्रीनगर के बटामालू पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष सभी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर फैसला सुनाया गया।

न्याय की दिशा में अहम कदम

अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया। श्रीनगर पुलिस ने इस फैसले को अपनी पेशेवर जांच और प्रभावी कानूनी कार्रवाई का नतीजा बताया है। पुलिस के मुताबिक, गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करता है।

पुलिस ने यह भी कहा कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, एजेंसी की रिपोर्ट में मृतक की पहचान या हत्या के कारणों से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

इनपुट: IANS

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News4Social क्राइम डेस्क

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