Shivsena: उद्धव या शिंदे असल शिवसेना किसकी? चुनाव आयोग में आज दावे की लड़ाई

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Shivsena: उद्धव या शिंदे असल शिवसेना किसकी? चुनाव आयोग में आज दावे की लड़ाई

Shivsena: उद्धव या शिंदे असल शिवसेना किसकी? चुनाव आयोग में आज दावे की लड़ाई

शिवसेना का दावा है कि शिंदे गुट के जो लोग पार्टी और पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा कर रहे हैं, उनमें से 16 लोगों पर अपात्रता की तलवार लटक रही है। ऐसे में शिंदे गुट को आयोग के पास इस तरह का कोई भी दावा करने का कोई अधिकार ही नहीं है।

 

हाइलाइट्स

  • शिवसेना सुनवाई को रुकवाने का करेगी प्रयास
  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तत्काल कोई फैसला न लेने का निर्देश दिया है
  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लिखित में जारी नहीं किया कोई आदेश
  • चुनाव आयोग शिवसेना गुट के दोनों पक्षों को दस्तावेज जमा करने का आदेश पहले ही दे चुका है
मुंबई: शिवसेना (Shivsena) पर एकनाथ शिंदे गुट (Eknath Shinde) के दावे पर आज चुनाव आयोग में सुनवाई हो सकती है। जानकारों का मत है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर चुनाव आयोग (Election Commission) के समक्ष शिवसेना इस सुनवाई को रुकवाने का प्रयास करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के सियासी मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को तत्काल कोई फैसला न लेने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है। बता दें कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश से पहले ही शिवसेना के कब्जे के दावे पर 8 अगस्त तक दोनों पक्षों से दस्तावेज जमा कराने का आदेश दे चुका था। इन दस्तावेज में शिवसेना का पार्टी संविधान, पिछले कुछ वर्षों का पार्टी के आंतरिक चुनावों का इतिहास और नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों आदि के बारे में दस्तावेजी सबूत पेश करने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली
उधर खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को होने वाली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। लंबी होती जा रही न्यायिक लड़ाई के चलते महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार भी लटका हुआ है। शिंदे सरकार की वैधता, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और अन्य मुद्दों पर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वे मांग कर रहे हैं कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। वहीं, शिंदे ने विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा जारी किया नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया है।

जल्द होगा विस्तार: फडणवीस
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। फडणवीस ने यह भी कहा कि सुनवाई और कैबिनेट विस्तार के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। नेता विपक्ष अजित पवार द्वारा बार-बार मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर की जा रही टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फडणवीस ने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते उनका ऐसा कहना स्वाभाविक है। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके 30-32 दिनों के दौरान भी केवल पांच मंत्री थे।

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Web Title : Hindi News from Navbharat Times, TIL Network

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